सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार का आश्वासन, अरावली क्षेत्र में नहीं होने देंगे खनन गतिविधियां
Ashish Bhardwaj | Jan 21, 2026, 20:18 IST
Photograph: (the sootr)
अरावली पहाड़ियों पर आई नई सरकारी परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्थान सरकार ने शीर्ष कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अरावली क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
News In Short
- अरावली पहाड़ियों पर आई नई परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- राजस्थान सरकार ने आश्वस्त किया कि नहीं देंगे खनन गतिविधियों की अनुमति
- शीर्ष कोर्ट ने पहले से पारित रोक संबंधी अंतरिम आदेश को रखा जारी
- पिछले निर्देशों में अरावली की नई सरकारी परिभाषा पर लगा दी थी रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को रोकना होगा
News In Detail
तय करें कि अवैध खनन न हो
हस्तक्षेप याचिकाओं पर होगा विचार
अवैध गतिविधियां से सख्ती से निपटेंगे
सिब्बल ने कहा, पहाड़ों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, क्या आप हिमालय को परिभाषित कर सकते हैं? अरावली को? वहां सबटेक्टोनिक परत है जो बदलती रहती हैं। हमें आधे घंटे की प्रारंभिक सुनवाई की ज़रूरत है। अगर अरावली को परिभाषित किया जाता है, तो यह एक समस्या की शुरुआत होगी।
पर्यावरणविदों के नाम सुझाने के निर्देश
चीफ जस्टिस ने 29 दिसंबर, 2025 के अपने आदेश का जिक्र करते हुए दोहराया कि कोर्ट को सोच-समझकर फैसला लेने में मदद करने के लिए मुख्य सवालों के साथ एक विस्तृत नोट रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। बेंच ने निर्देश दिया कि मामलों को चार हफ़्ते बाद लिस्ट किया जाए। इस बीच अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
राजेंद्र सिंह ने हस्तक्षेप की मांगी अनुमति
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