होटल क्लार्क आमेर को सीज करने का अल्टीमेटम, कोर्ट ने यह सुनाया सख्त फैसला
Mukesh Sharma | Jun 06, 2026, 18:57 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में जयपुर की लेबर कोर्ट ने होटल क्लार्क आमेर को एक मामले में वर्कर को 8 जून तक 6.25 लाख देने का आदेश दिया है। भुगतान नहीं होने पर कोर्ट ने 9 जून को होटल सीज करने की हिदायत दी है।
News In Short
- जयपुर लेबर कोर्ट ने होटल क्लार्क आमेर को दिया अल्टीमेटम, वर्कर को भुगतान करें अन्यथा होगी सीज।
- होटल ने 1992 में कर्मचारी को निकाला, आदेश के बाद भी 10 साल से नहीं दिया बकाया।
- कोर्ट ने 8 जून तक 6.25 लाख रुपए का भुगतान और हर्जाना देने का आख़िरी मौक़ा दिया।
- आदेश का पालन नहीं होने पर जयपुर पुलिस को 9 जून को होटल सीज करने के आदेश।
- होटल प्रबंधन ने लेबर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन स्टे नहीं मिला।
News In Detail
कोर्ट ने होटल क्लार्क आमेर को 8 जून तक वर्कर जगदीश को 6.25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करने को कहा है। आदेश की पालन नहीं होने पर जयपुर पुलिस कमिश्नर को नौ जून को होटल सीज करने के आदेश दिए गए हैं। ।
भुगतान नहीं तो जारी होंगे कुर्क आदेश
कोर्ट ने याचिकाकर्ता वर्कर की मांगी गई 24.25 लाख की राशि की एक चौथाई रकम 6 लाख रुपए और खर्च व हर्जाने के 25 हजार रुपए 8 जून तक जमा करवाने केा कहा है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह पैसा या तो वर्कर के खाते में जमा करवाएं या उसके नाम का चैक या डीडी कोर्ट में पेश करना होगा।
34 साल पहले निकाला था नौकरी से
कर्मचारी ने मार्च 1992 से लेकर मई 2016 तक की अवधि के वेतन भत्ते देने की मांग करते हुए अदालत में याचिका लगाई थी। लेबर कोर्ट ने कर्मचारी को बकाया देने के आदेश दिए थे, लेकिन होटल प्रबंधन ने अदालती आदेश की पालना में पिछले 10 साल से भुगतान नहीं किया।
कोर्ट ने कहा 34 साल का पहाड़ जैसा लंबा समय गुजरा
लगभग 34 साल का समय पहाड़ जैसा लंबा गुजर चुका है। इस लंबी अवधि में वर्कर और उसके परिवार को आर्थिक तंगी के कारण भोगी गई पीड़ा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह सब विचलित करने वाले तथ्य और हालात हैं।
अदालत ने नहीं माने होटल मैनेजमेंट के तर्क
अब तक स्टे नहीं मिला
FAQ
- होटल क्लार्क आमेर को लेबर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
जयपुर की लेबर कोर्ट-प्रथम ने होटल क्लार्क आमेर को वर्कर जगदीश को 8 जून तक 6.25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भुगतान नहीं होने पर 9 जून को होटल सीज किया जाएगा। - होटल क्लार्क के वर्कर जगदीश को कितना बकाया भुगतान मिलना है और क्यों?
वर्कर जगदीश (Worker Jagdish) को मार्च 1992 से मई 2016 तक के वेतन और भत्ते नहीं दिए गए थे। अदालत ने इसे अवैध हटाने की कार्रवाई मानते हुए बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस कारण कुल 6.25 लाख रुपए अंतरिम भुगतान के रूप में जमा करवाने को कहा गया है।
ये खबर भी पढे़:-
दो माह से चल रहा गिरल माइंस आंदोलन खत्म, मजदूरों की मान ली ये मांगें
अचानक SMS हॉस्पिटल पहुंचे CM भजनलाल, OPD में की मरीजों से बात
सूटकेस खोला तो निकले ईंट-पत्थर, दोगुनी रकम के नाम पर ठगी
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari