तय सीमा से अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाई तो होगी एफआईआर, ड्राइविंग लाइसेंस भी किया जाएगा रद्द
Amit Baijnath Garg | Nov 07, 2025, 15:18 IST
Photograph: (the sootr)
जयपुर समेत राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर पुलिस की सख्ती। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 3956 चालकों को नोटिस। तय सीमा से अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाने पर एफआईआर। ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द।
Jaipur. राजस्थान में जयपुर में सीकर हाईवे पर लोहा मंडी में शराब पीकर गाड़ी चलावे वाले डंपर चालक की गलती से 14 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद जयपुर पुलिस भी एक्शन मोड पर है।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के अलावा तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ रहे चालकों को नोटिस भेजे हैं, तो तेज स्पीड से वाहन चलाकर मानव जीवन खतरे में डालने वाले तीन वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। यह पहली बार है, जब स्पीड से गाड़ी चलाने वालों पर चालान के बजाय एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों गाड़ियां एक सौ की स्पीड से अधिक चल रही थी।
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सौ से अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मालवीय नगर थाने में अलग-अलग तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आईटीएमएस कैमरों में रिकॉर्ड किए गए तेज गति के वाहनों के खिलाफ मालवीय नगर थाने में बीएनएस की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
एडिशनल कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने बताया कि शहर में निर्धारित गति से तेज वाहन चलाकर आमजन का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे।
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आमजन को सुगम और सुरक्षित यातायात मुहैया करवाने और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस ने नजर रखना शुरू कर दिया है। जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उनके चालान काटे गए और सीधे नोटिस भेजे गए हैं। वॉयलेशन ऑन कैमरा मोबाइल एप के जरिए विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 3,956 वाहन चालकों के खिलाफ नोटिस भेजे गए हैं।
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शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 14, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले 51, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 6, रेट्रो रिफ्लेक्टेट टेप नहीं लगवाने वाले 22 और बिना नंबर की गाड़ी चलाने वाले 23 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। 656 वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इंटरसेप्टर वाहन और फिक्स कैमरों के जरिए 945 नोटिस जारी किए गए है।
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वाहनों के ओवरस्पीड, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने व नाबालिग ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाने, रॉन्ग साइड वाहन चलानों पर पर सख्त चालान कार्रवाई करने के निर्देश हैं। हाईवे या व्यस्त सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हटाया जा रहा है। शहर में भारी वाहनों रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक तक ही प्रवेश देने के निर्देश हैं। जिला परिवहन अधिकारी भी अपने जिलों में ओवरलोडिंग वाहनों की जांच, फिटनेस जांच कर रहे हैं।
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लोहा मंडी में डंपर हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। शराब पीकर डंपर चालक ने अंधाधुंध वाहन चलाकर दोपहिया, चौपहिया और राहगीरों को कुचल डाला। इससे 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक दर्जन से अधिक गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती हैं।
इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आला अधिकारियों की बैठक लेकर हादसों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस, आरटीओ समेत अन्य विभाग हादसों की रोकथाम के तहत कार्यवाही में लगे हुए हैं।
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तय सीमा से अधिक स्पीड चलाकर मानव जीवन को खतरे में डालने वाले चालकों की खैर नहीं है। प्रशासन ने शहर में 60 की स्पीड तय की है। इससे अधिक पर वाहन चलाए जाने पर मानव जीवन को खतरा है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
बीएनएस की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसमें 6 महीने से एक साल की सजा के प्रावधान हैं। उल्लंघन करने पर दो साल की कैद और जुर्माने की सजा है।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के अलावा तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ रहे चालकों को नोटिस भेजे हैं, तो तेज स्पीड से वाहन चलाकर मानव जीवन खतरे में डालने वाले तीन वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। यह पहली बार है, जब स्पीड से गाड़ी चलाने वालों पर चालान के बजाय एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों गाड़ियां एक सौ की स्पीड से अधिक चल रही थी।
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100 से अधिक स्पीड पर दौड़ाई गाड़ी
एडिशनल कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने बताया कि शहर में निर्धारित गति से तेज वाहन चलाकर आमजन का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे।
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3956 चालकों पर कार्रवाई
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इन पर भी हुई कार्रवाई
ब्लैक स्पॉट्स की भी पहचान सड़क हादसों के जिम्मेदार ब्लैक स्पॉट्स की भी पहचान की जा रही है। इन्हें सुधारने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेडीए व अन्य संस्थाओं को सड़क संकेतक, स्पीड ब्रेकर की आवश्यक मरम्मत एवं नई चेतावनी पट्टिकाओं के स्थापना के निर्देश दिए गए।
मुस्तैदी से जुटा प्रशासन
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डंपर हादसे के बाद चेता प्रशासन
इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आला अधिकारियों की बैठक लेकर हादसों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस, आरटीओ समेत अन्य विभाग हादसों की रोकथाम के तहत कार्यवाही में लगे हुए हैं।
डंपर से 14 को रौंदने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, 7 सदस्यों की कमेटी करेगी मामले की जांच
60 से अधिक स्पीड पर एफआईआर
बीएनएस की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसमें 6 महीने से एक साल की सजा के प्रावधान हैं। उल्लंघन करने पर दो साल की कैद और जुर्माने की सजा है।
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