तय सीमा से अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाई तो होगी एफआईआर, ड्राइविंग लाइसेंस भी किया जाएगा रद्द

Amit Baijnath Garg | Nov 07, 2025, 15:18 IST
Share
dumper accident
Photograph: (the sootr)

जयपुर समेत राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर पुलिस की सख्ती। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 3956 चालकों को नोटिस। तय सीमा से अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाने पर एफआईआर। ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द।

Jaipur. राजस्थान में जयपुर में सीकर हाईवे पर लोहा मंडी में शराब पीकर गाड़ी चलावे वाले डंपर चालक की गलती से 14 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद जयपुर पुलिस भी एक्शन मोड पर है।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के अलावा तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ रहे चालकों को नोटिस भेजे हैं, तो तेज स्पीड से वाहन चलाकर मानव जीवन खतरे में डालने वाले तीन वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। यह पहली बार है, जब स्पीड से गाड़ी चलाने वालों पर चालान के बजाय एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों गाड़ियां एक सौ की स्पीड से अधिक चल रही थी।

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ : जयपुर में 50,000 लोगों का सामूहिक गायन, युवाओं-छात्रों ने भरा नया जोश

100 से अधिक स्पीड पर दौड़ाई गाड़ी

सौ से अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मालवीय नगर थाने में अलग-अलग तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आईटीएमएस कैमरों में रिकॉर्ड किए गए तेज गति के वाहनों के खिलाफ मालवीय नगर थाने में बीएनएस की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

एडिशनल कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने बताया कि शहर में निर्धारित गति से तेज वाहन चलाकर आमजन का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे।

जोधपुर-जयपुर में हमने देखी रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा एक्शन प्लान

3956 चालकों पर कार्रवाई

आमजन को सुगम और सुरक्षित यातायात मुहैया करवाने और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस ने नजर रखना शुरू कर दिया है। जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उनके चालान काटे गए और सीधे नोटिस भेजे गए हैं। वॉयलेशन ऑन कैमरा मोबाइल एप के जरिए विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 3,956 वाहन चालकों के खिलाफ नोटिस भेजे गए हैं।

जयपुर की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज, आय से 1.59 करोड़ रुपए अधिक मिले

इन पर भी हुई कार्रवाई

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 14, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले 51, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 6, रेट्रो रिफ्लेक्टेट टेप नहीं लगवाने वाले 22 और बिना नंबर की गाड़ी चलाने वाले 23 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। 656 वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इंटरसेप्टर वाहन और फिक्स कैमरों के जरिए 945 नोटिस जारी किए गए है।

ब्लैक स्पॉट्स की भी पहचान सड़क हादसों के जिम्मेदार ब्लैक स्पॉट्स की भी पहचान की जा रही है। इन्हें सुधारने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेडीए व अन्य संस्थाओं को सड़क संकेतक, स्पीड ब्रेकर की आवश्यक मरम्मत एवं नई चेतावनी पट्टिकाओं के स्थापना के निर्देश दिए गए।
मौत को हरा नहीं पाया अपना राहुल, कजाकिस्तान से जयपुर लाकर इलाज कराने की कोशिश रही नाकाम

मुस्तैदी से जुटा प्रशासन

वाहनों के ओवरस्पीड, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने व नाबालिग ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाने, रॉन्ग साइड वाहन चलानों पर पर सख्त चालान कार्रवाई करने के निर्देश हैं। हाईवे या व्यस्त सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हटाया जा रहा है। शहर में भारी वाहनों रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक तक ही प्रवेश देने के निर्देश हैं। जिला परिवहन अधिकारी भी अपने जिलों में ओवरलोडिंग वाहनों की जांच, फिटनेस जांच कर रहे हैं।

जयपुर में तेज रफ्तार डंपर का कहर : 15 से अधिक वाहनों को मारी टक्कर, अब तक 14 की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा

डंपर हादसे के बाद चेता प्रशासन

लोहा मंडी में डंपर हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। शराब पीकर डंपर चालक ने अंधाधुंध वाहन चलाकर दोपहिया, चौपहिया और राहगीरों को कुचल डाला। इससे 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक दर्जन से अधिक गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती हैं।

इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आला अधिकारियों की बैठक लेकर हादसों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस, आरटीओ समेत अन्य विभाग हादसों की रोकथाम के तहत कार्यवाही में लगे हुए हैं।

डंपर से 14 को रौंदने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, 7 सदस्यों की कमेटी करेगी मामले की जांच

60 से अधिक स्पीड पर एफआईआर

तय सीमा से अधिक स्पीड चलाकर मानव जीवन को खतरे में डालने वाले चालकों की खैर नहीं है। प्रशासन ने शहर में 60 की स्पीड तय की है। इससे अधिक पर वाहन चलाए जाने पर मानव जीवन को खतरा है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

बीएनएस की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसमें 6 महीने से एक साल की सजा के प्रावधान हैं। उल्लंघन करने पर दो साल की कैद और जुर्माने की सजा है।

Tags:
  • राजस्थान
  • जयपुर
  • नोटिस
  • एफआईआर
  • प्रशासन
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • डंपर
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज