16 साल बाद भी प्लॉट नहीं मिला: मंगलम बिल्डर पर 1.10 लाख रुपए हर्जाना, 11 लाख 9% ब्याज सहित लौटाने के आदेश
Mukesh Sharma | Oct 09, 2026, 18:14 IST
मंगलम बिल्डर पर जुर्माना
जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग नंबर-4 ने मंगलम बिल्ड डेवलपर्स के खिलाफ प्लॉट बुकिंग से जुड़े मामले में आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी पर 1.10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही, परिवादिया से एडवांस के तौर पर लिए गए 11 लाख रुपए जमा करने की तारीख से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- जसमिल कौर ने मंगलम ग्रीन योजना में प्लॉट बुक कराने के लिए 11 लाख रुपए जमा किए थे।
- लंबे समय तक प्लॉट का कब्जा नहीं मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।
- कंपनी ने योजना का काम हाईकोर्ट की रोक के कारण रुकने की दलील दी।
- आयोग ने लगातार आश्वासन देने और एडवांस की रकम नहीं लौटाने को सेवा में कमी माना।
- आयोग ने 1.10 लाख रुपए हर्जाना और 11 लाख रुपए 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए।
मामला मंगलम बिल्ड डेवलपर्स की मंगलम ग्रीन आवासीय योजना से जुड़ा है। परिवादिया जसमिल कौर ने योजना में प्लॉट बुक कराने के लिए 11 लाख रुपए एडवांस जमा कराए थे। उनका कहना था कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी न तो प्लॉट मिला और न ही जमा राशि वापस की गई।
मंगलम ग्रीन योजना में प्लॉट बुक कराने के बाद क्या हुआ?
मंगलम बिल्ड डेवलपर्स ने क्या दलील दी?
हालांकि, आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि योजना विकसित नहीं होने की स्थिति में भी एडवांस की राशि लंबे समय तक वापस नहीं करना और लगातार आश्वासन देना सेवा में कमी है।
आयोग ने मंगलम बिल्डर को क्या आदेश दिया?
आदेश के अनुसार:
- कंपनी को 1 लाख 10 हजार रुपए हर्जाना देना होगा।
- एडवांस के 11 लाख रुपए जमा करने की तारीख से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित लौटाने होंगे।
यह मामला क्यों जरूरी है?
इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया कि योजना का विकास रुकने की स्थिति में भी खरीदार की जमा राशि को अनिश्चित समय तक रोके रखना उचित नहीं है। यह फैसला आवासीय योजनाओं में बुकिंग लेने से पहले कानूनी मंजूरियों और ग्राहकों के हितों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।
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