राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, एग्जाम से पहले सिलेबस जारी करने के निर्देश

Mukesh Sharma | Dec 03, 2025, 18:54 IST
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rajasthan high court
Photograph: (the sootr)

राजस्थान हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। पहले यह परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक आयोजित होनी थी। हाई कोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से पहले विस्तृत सिलेबस जारी हो। इसके 30 दिन बाद ही परीक्षा ली जाए।

Jaipur. राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएससी की ओर से 7 से 20 दिसंबर तक होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आरपीएससी को विषयों से संबंधित सिलेबस आरपीएससी की साइट पर अपलोड करने और इसके 30 दिन बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

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अब तक सिलेबस नहीं बताया

जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश यदुराज सिंह फौजदार व अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए। याचिकाकर्ता के एडवोकेट आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 18 सितंबर को 30 विषयों के 574 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।

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2023 का ही सिलेबस होगा मान्य

शर्त थी कि आरपीएससी की साइट पर सभी विषयों का सिलेबस परीक्षा से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होनी है, लेकिन अब तक सिलेबस नहीं दिया। आरपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया ​गया कि 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन के साथ जारी सिलेबस ही इस परीक्षा के लिए भी मान्य है।

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आरपीएससी ने जानकारी नहीं दी इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2023 का भर्ती विज्ञापन तो रद्द हो चुका है। आरपीएससी ने कभी भी 2023 के रद्द हो चुके विज्ञापन के साथ जारी सिलेबस के ही मान्य होने की जानकारी नहीं दी। इस पर कोर्ट ने आरपीएससी सचिव को बुधवार को व्यक्तिश:बुलाया था।
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तय तो कर लिया, लेकिन बताया नहीं

सचिव रामनिवास मेहता बुधवार को कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि उन्हें आरपीएससी की तकनीकी टीम ने सिलेबस अपलोड कर दिया है। 2023 के विज्ञापन के साथ जारी सिलेबस के ही मान्य होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि आरपीएससी की आंतरिक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया था।

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नए सिरे से तय करो

याचिकाकर्ता के एडवोकेट सैनी ने कोर्ट को बताया कि अब तक साइट पर सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त आंतरिक बैठक में तय करने के बाद 2023 वाला सिलेबस ही मान्य होने की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई।

इस पर हाई कोर्ट ने आरपीएससी को 7 दिसंबर से शुरू होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द करते हुए विस्तृत सिलेबस जारी करने और इसके 30 दिन बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

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