बहू भी बेटी समान, राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की बाधाएं हटाईं
Mukesh Sharma | Apr 17, 2026, 14:14 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाईकोर्ट ने बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार दिया है। हाई कोर्ट ने बहू और बेटी को माना एक समान। कोर्ट ने विभाग को 30 दिनों में नियुक्ति देने का दिया आदेश।
News In Short
- राजस्थान हाईकोर्ट ने बहू को अनुकंपा नियुक्ति का दिया अधिकार ।
- कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 30 दिनों में नियुक्ति देने का दिया आदेश।
- जस्टिस रवि चिरानिया ने विभाग के बार-बार तकनीकी आपत्तियां उठाने को बताया गैरकानूनी।
- हाईकोर्ट ने कहा कि बहू की स्थिति बेटी से कमतर नहीं है, विशेषकर जब परिवार पर आश्रित हो।
- हाईकोर्ट ने विभाग को अगले 45 दिनों में अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश।
News In Detail
अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि जब वर्ष 2023 में ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच यह तय कर चुकी है कि बहू को बेटी के समान ही अधिकार प्राप्त हैं, तो विभाग द्वारा बार-बार तकनीकी आपत्तियां उठाना पूरी तरह गैर कानूनी और अनुचित है।
न्यायिक स्पष्टता और बहू के अधिकार
याचिकाकर्ता के ससुर की मृत्यु 2016 में हुई थी और पति की मृत्यु 2020 में हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुंदरी देवी पर आ गई। कोर्ट ने माना कि ऐसे संवेदनशील मामलों में विभाग का अड़ियल रवैया आश्रित परिवार की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला है।
विभाग की लापरवाही पर फटकार
नियुक्ति के लिए समय-सीमा का निर्धारण
जवाबदेही और अनुपालना रिपोर्ट
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