राजस्थान में 9 साल बाद बढ़ी लाइसेंस फीस, होटल-रेस्टोरेंट-जिम होंगे महंगे
Jageshwar prasad | Jun 15, 2026, 07:49 IST
कारोबार हुआ महंगा
राजस्थान सरकार ने 9 साल बाद 18 श्रेणियों में लाइसेंस फीस बढ़ाई है। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, फास्ट फूड सहित कई कारोबार महंगे होंगे। उल्लंघन पर 5 हजार रुपए तक जुर्माना।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान में 9 साल बाद 18 तरह के व्यवसायों की लाइसेंस फीस बढ़ी।
- फास्ट फूड, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल हुए महंगे।
- नगर पालिका क्षेत्र में 400 रुपए की फीस अब 3 हजार रुपए हो गई है।
- 10 कमरों के होटल पर भी 25 हजार रुपए, छोटे होटल संचालकों पर असर।
- लाइसेंस नियमों का पालन न करने पर अब 5 हजार रुपए तक जुर्माना।
अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, चाट-फास्ट फूड वैन, आइसक्रीम फैक्ट्री सहित कई कारोबारों की फीस कई गुना बढ़ा दी गई है।
इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और बजट फ्रेंडली कारोबारियों पर पड़ेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
10 कमरे हों या 50, फीस एक जैसी
स्विमिंग पूल, जिम और स्पा जैसी लग्जरी सुविधाओं वाले 100 कमरों तक के होटल को 70 हजार से 1 लाख रुपए फीस देनी होगी। 150 से ज्यादा कमरों वाले लग्जरी होटल के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तय हुई है।
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2017 में 10, 20, 30 और 50 कमरों के लिए अलग-अलग फीस थी। अब 10 कमरे वाले होटल को भी 50 कमरे वाले होटल के बराबर फीस देनी होगी। पहले 10 कमरों तक के होटल की फीस 1 से 5 हजार रुपए थी, अब कम से कम 25 हजार रुपए देने होंगे।
होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि राजस्थान में करीब 18 हजार होटल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 से 30 कमरों वाले बजट होटल हैं। उन्होंने स्वायत्त शासन सचिव से मुलाकात कर कमरों की संख्या के अनुसार फीस तय करने की मांग रखी है।
15 कुर्सी हों तो भी 100 कुर्सी जितनी फीस
इससे पहले फीस 750 से 2500 रुपए के बीच थी। परेशानी यह है कि 15 कुर्सियों वाले छोटे रेस्टोरेंट को भी 100 कुर्सियों वाले के बराबर फीस देनी होगी।
कैफे, कैंटीन, मिठाई दुकान, बेकरी - 8 गुना तक महंगा
चाट-पकौड़ी वैन, 3 गुना ज्यादा
जिम, स्विमिंग पूल
स्विमिंग पूल की फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नगर पालिका में 250 की जगह 3000, नगर परिषद में 500 की जगह 3500 और नगर निगम में 1000 की जगह 5000 रुपए हो गई है।
जयपुर के जिम संचालक पवन सैनी ने बताया कि लाइसेंस फीस बढ़ने से सीधा असर उनकी कमाई पर होगा। बिना लाइसेंस चलने वाले जिम मेंबरशिप नहीं बढ़ाएंगे तो प्रतिस्पर्धा में नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा।
ब्यूटी पार्लर, 6 गुना महंगा
राजस्थान में 9 साल बाद 18 तरह के व्यवसायों की लाइसेंस फीस बढ़ी
अन्य श्रेणियां और जुर्माना
लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने पर अब 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।
FAQ
- राजस्थान में लाइसेंस फीस में बदलाव क्यों हुआ?
2017 के बाद 9 साल में पहली बार राजस्थान सरकार ने 18 श्रेणियों में लाइसेंस फीस संशोधित की है। सरकार का तर्क है कि लंबे अंतराल के बाद फीस को बाजार वास्तविकता के अनुरूप किया जा रहा है। - राजस्थान में लाइसेंस फीस बढ़ाने के बाद किस व्यवसाय पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?
स्विमिंग पूल की फीस 12 गुना तक बढ़ी है। जिम और ब्यूटी पार्लर की फीस 6 गुना बढ़ी है। छोटे होटलों की फीस में 10 से 25 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कैफे और बेकरी में 8 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। - राजस्थान में लाइसेंस फीस नहीं भरने पर क्या होगा?
लाइसेंस नियमों का पालन नहीं करने पर अब 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार अभियान चलाए तो बिना लाइसेंस के चल रहे जिम, ब्यूटी पार्लर और चाट-पकौड़ी के ठेलों पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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