बॉर्डर की अधिसूचित जमीनों के बिना अनुमति हो रहे सौदे, कोर्ट ने 2006 की रजिस्ट्री को घोषित किया शून्य
Ashish Bhardwaj | Mar 11, 2026, 13:13 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में पाकिस्तान से सटे इलाके में बिना अनुमति के जमीनों के खरीद-फरोख्त पर अदालत का बड़ा फैैसला आया है। बीकानेर की एक अदालत ने सीमावर्ती पूगल क्षेत्र में 7.58 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया है।
News In Short
- राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र में बिना अनुमति के जमीनों का खरीद-फरोख्त।
- बीकानेर की एक अदालत का ऐसे एक मामले में आया बड़ा फैसला।
- अदालत ने पूगल में 7.58 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री को किया निरस्त।
- इस भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए नहीं ली गई थी अनुमति।
- अब तक अधिसूचित क्षेत्र में जमीनों की सैकड़ों रजिस्ट्री हो चुकी हैं रद्द।
News In Detail
क्या है पूरा मामला?
सरकार ने इस रजिस्ट्री को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह जमीन अधिसूचित सीमा क्षेत्र में आती है। नियमानुसार, बॉर्डर एरिया में किसी भी तरह की जमीन की खरीद-फरोख्त से पहले सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। इस मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जो सीधे तौर पर सुरक्षा मानकों और कानून का उल्लंघन था।
कानून के विरुद्ध उद्देश्य से हुआ समझौता शून्य
ऐसे सैकड़ों रजिस्ट्री हो चुकी रद्द
सुरक्षा के लिहाज से क्यों अहम है यह फैसला?
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