CGPSC 2021 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला! सरकार की याचिका खारिज, चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग का रास्ता साफ

Harrison Masih | Mar 25, 2026, 13:17 IST
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CGPSC 2021 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले से डिप्टी कलेक्टर और DSP सहित अन्य पदों पर चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

NEWS IN SHORT

  • सुप्रीम कोर्ट ने CGPSC 2021 में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
  • राज्य सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
  • सरकार ने CBI नियुक्तियां रोकने की मांग की थी।
  • 171 में से केवल 5 अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में हैं।

NEWS IN DETAIL

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

CGPSC 2021 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) खारिज कर दी। कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग देने के निर्देश दिए गए थे।

इस फैसले से डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी सहित अन्य पदों पर चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य सरकार ने CBI जांच का दिया था हवाला

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुरुप और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि CGPSC भर्ती में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच जारी है। सरकार का कहना था कि जांच पूरी होने तक नियुक्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए और अंतिम निर्णय जांच के बाद ही लिया जाए।

चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार के तर्कों का किया विरोध

चयनित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल और अधिवक्ता अभ्युदय सिंह ने कोर्ट को बताया कि CBI पहले ही अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में 171 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 5 के नाम शामिल हैं। साथ ही 125 उम्मीदवारों को पहले ही जॉइनिंग दी जा चुकी है। ऐसे में शेष उम्मीदवारों को तीन साल से अधिक समय तक जॉइनिंग से वंचित रखना अनुचित है।

हाईकोर्ट ने दिया था जॉइनिंग का आदेश

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके. प्रसाद की सिंगल बेंच ने CBI जांच के परिणाम के अधीन रहते हुए चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग देने का निर्देश दिया था।

इसके खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी, लेकिन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

IMP FACTS

  • मामला: CGPSC 2021 भर्ती विवाद
  • पद: डिप्टी कलेक्टर, DSP सहित अन्य
  • कुल चयनित अभ्यर्थी: 171
  • चार्जशीट में नाम: 5
  • पहले से जॉइनिंग प्राप्त: 125
  • शेष उम्मीदवार: 40+
  • सुप्रीम कोर्ट: SLP खारिज
  • हाईकोर्ट आदेश: बरकरार

आगे क्या

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को शेष चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग देने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। हालांकि नियुक्तियां CBI जांच के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी, इसलिए भविष्य में जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई संभव है।

निष्कर्ष

CGPSC 2021 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लंबित जांच के आधार पर अनिश्चितकाल तक नियुक्तियां नहीं रोकी जा सकतीं। इससे तीन वर्षों से जॉइनिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें मजबूत हुई हैं।

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