अधूरे निर्माण पर बिल्डर का पूरी वसूली का दबाव खारिज, रेरा से होमबायर को राहत
Sanjay Sharma | Mar 19, 2026, 22:58 IST
Photograph: (thesootr)
BHOPAL. रेरा ने बिल्डर को 30 सितम्बर 2026 तक निर्माण पूरा करने का आदेश दिया। वहीं, बिल्डर को अतिरिक्त शुल्क वसूलने से रोका और होमबायर को राहत दी।
News in Short
- दो साल बाद भी निर्माण अधूरा फिर भी बिल्डर ने पेमेंट का दबाव बनाकर रद्द की थी बुकिंग ।
- अनुबंध में 12% जीएसटी थी निर्धारित लेकिन अब बिल्डर कर रहा था 18% की मांग ।
- आवेदक ने फ्लैट हैंडओवर न करने और शर्त तोड़ने पर वापस मांगी थी जमा राशि।
- रेरा द्वारा बिल्डर को किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज की वसूली न करने की दी गई हिदायत
- निर्माण में देरी के बाद भी बिल्डर भुगतान में विलम्ब के आधार पर मांग रहा था ब्याज।
News in Detail
भोपाल में बिल्डर्स की मनमानी पर रेरा यानी मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। बुकिंग के समय लुभावने वादे में फंसकर राशि जमा करने वाले होमबायर्स को रेरा ने राहत दी है।
राजधानी के खजूरी कलां में रहने वाले होमबायर अजय राय ने बरखेड़ा पठानी में सुरभि स्मार्ट सिटी फेस -बी में 36.96 लाख रुपए कीमत का फ्लैट बुक किया था। इसके लिए सुरभि लाइफस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर विकास रमतानी से बुकिंग राशि जमा कर अनुबंध किया था।
बिल्डर को नवम्बर 2024 में फ्लैट हैंडओवर करना था। निर्धारित अवधि के बाद भी बिल्डर ने होमबायर को हैंडओवर तो नहीं दिया उल्टा फाइनल अमाउंट जमा न करने पर बुकिंग रद्द करने का नोटिस थमा दिया।
rera
rera (2)
ये खबर भी पढ़ें...
एमपी में निवेश का बड़ा अभियान: जयपुर में उद्योगपतियों से सीधा संवाद करेंगे CM मोहन यादव
मनमानी देख लगाई रेरा में गुहार
बिल्डर की मनमानी की शिकायत पर सुनवाई के दौरान कई तथ्यों को छिपाया गया। होमबायर ने जमा कराए गए 30.50 लाख रुपए का ब्यौरा पेश किया गया। जबकि बिल्डर ने अनुबंध में तय अवधि में राशि जमा न कराने पर ब्याज सहित कुल राशि 38.94 लाख जमा करने का दावा पेश किया।
ये खबरें भी पढ़ें...
केन-बेतवा प्रोजेक्ट : मुआवजे के बदले किसान से मांगी रिश्वत, 50 हजार लेते पटवारी गिरफ्तार
मध्यप्रदेश में नाबालिगों के बन गए वोटर आईडी कार्ड, 60 विधानसभाओं में बड़ी लापरवाही
12% पर अनुबंध मांगी 18% जीएसटी
वहीं कुल राशि पर भी ब्याज की मांग की गई है। बिल्डर की ओर से अनुबंध के बाद जीएसटी में बदलाव के सवाल पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। रेरा ने अनुबंध के आधार पर केवल 6.46 लाख ही बकाया होना माना है।
ये खबर भी पढ़ें...
एमपी कैडर के दो रिटायर्ड अफसरों ने जातीय राजनीति पर उठाए सवाल
सितम्बर तक करना होगा हैंडओवर
प्राधिकरण ने बिल्डर की ब्याज और बढ़ी हुई दर से जीएसटी की वसूली को नकार दिया। रेरा सदस्य रश्मि अग्रवाल ने बिल्डर को सितम्बर 2026 तक फ्लैट हैंडओवर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह के चार्ज की वसूली को अमान्य किया गया है।
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari