जयपुर विस्तार पर हाई कोर्ट सख्त, जेडीए में जुड़ने वाले 679 गांवों में निर्माण पर लगी रोक, सरकार से मांगा जवाब
Mukesh Sharma | Mar 18, 2026, 16:50 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के जयपुर में 679 गांवों को जेडीए में जोड़ने का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और जेडीए से जवाब मांगा है। साथ ही बढ़े हुए एरिया में निर्माण गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
News In Short
- राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी 679 गांव में निर्माण पर लगाई अंतरिम रोक।
- जेडीए ने 3000 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ाने की जारी की अधिसूचना।
- सरकार की एक अक्टूबर 2025 की अधिसूचना को रद्ध करने की गुहार।
- हाई कोर्ट ने सरकार व जेडीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब।
- अदालत अब इस मामले में 21 अप्रेल को करेगी अगली सुनवाई।
News In Detail
कोर्ट ने जेडीए के अब तक के सबसे बड़े भू-विस्तार करने वाली एक अक्टूबर 2025 की अधिसूचना पर सरकार व जेडीए से जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस प्रमुख सचिव यूडीएच, जेडीए आयुक्त, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय, जयपुर कलक्टर और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को नोटिस दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रेल को होगी।
बिना किसी आकलन के किया
यह विस्तार बिना किसी वैध मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के किया गया है। मौजूदा मास्टर प्लान 2025 में इन गांवों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। 2025 के बाद लागू होने वाला नया मास्टर प्लान 2047 भी अभी तक तैयार नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने सीधे 679 गांवों को जोड़कर योजना प्रक्रिया की अनदेखी की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह निर्णय न केवल मनमाना है, बल्कि जेडीए एक्ट के प्रावधानों के भी विपरीत है।
ना एक्सपर्ट की राय ली, ना ग्रामीणों से पूछा
पहले के क्षेत्रों में भी विकास नहीं
रियल एस्टेट को बढ़ावा देना ही विकास नहीं
बर्बाद हो जाएंगे गांवों के चारागाह
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाए और 679 गांवों को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। भविष्य में किसी भी विस्तार को कानूनी प्रक्रिया, पर्यावरणीय मानकों और जनभागीदारी के आधार पर ही लागू किया जाए। मामले में अंतरिम राहत के तौर पर इस अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है, ताकि अंतिम निर्णय तक कोई स्थायी नुकसान न हो सके।
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