छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
40 साल बाद बरी हुआ सौ रूपए की रिश्वत का आरोपी,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला,जानें पूरा मामला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1986 से लंबित एक पुराने भ्रष्टाचार मामले में बड़ा फैसला सुनाया। एमपीएसआरटीसी के बिल असिस्टेंट जागेश्वर प्रसाद अवस्थी पर आरोप था कि उन्होंने 100 रुपये रिश्वत मांगी थी।
सिविल जज भर्ती में बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
83 हजार जवानों के लिए केवल 18 हजार स्टाफ क्वार्टर,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
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