दस गुना तक लगेगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क
व्यापारियों पर अब दस गुना तक लगेगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क, मप्र शासन का नोटिफिकेशन जारी, जानें क्या होंगे नियम
नगरीय निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क (व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क) अब प्रति वर्गफीट और दुकान, संस्थान के सामने वाली रोड़ की चौड़ाई के आधार पर नियत कर दिया है।