यदि समयसीमा में नहीं भरा आयकर रिटर्न, तो देना होगा जुर्माना, सरकार ने साफ किया- नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

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Chandresh Sharma
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यदि समयसीमा में नहीं भरा आयकर रिटर्न, तो देना होगा जुर्माना, सरकार ने साफ किया- नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

New Delhi. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इंकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई 2023 अंतिम तारीख है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति आयकर के दायरे में आते हैं और उन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इस काम को जल्द से जल्द निपटा लीजिए। वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 





मौका तो मिलेगा पर लगेगी पैनल्टी







बता दें कि अगर आप 31 जुलाई तक अपना इंकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो आपको रिटर्न भरने का मौका तो मिलेगा लेकिन विलंब शुल्क के साथ। विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा। लेकिन इसके बाद आपको जुर्माना भरना होगा। 





5000 रुपए तक लग सकता है जुर्माना





बता दें कि 5 लाख से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से रिटर्न दाखिल करने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। यह लेट फाइन है जो विलंब की अवधि पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा समय पर रिटर्न न भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करेंगे तो आपको 10 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो रिटर्न दाखिल होने तक हर माह 1 फीसदी अतिरिक्त ब्याज लगेगा। 





गलत जानकारी देने पर भी जुर्माना







इंकम टैक्स रिटर्न भरते समय कम इंकम बताने पर 50 फीसदी और गलत आय का विवरण देने पर 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है। कुल टैक्सेबल अमाउंट पर यह जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने पर अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर अभियोजन प्रक्रिया शुरु करनी पड़ेगी, जिसमें 3 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है। 



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