नेताओं के साइन नहीं, फीस भी कम, 14 खामियों के चलते SC में अटकी राहुल गांधी की याचिका
Aman Vaishnav | Oct 13, 2026, 09:28 IST
सुप्रीम कोर्ट में INDIA गठबंधन की याचिका पर रजिस्ट्री की आपत्तियां
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने 13 अक्टूबर को SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। विपक्ष की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वह सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका की जांच के दौरान कुल 14 कानूनी और तकनीकी खामियां निकाली हैं।
SC में लिस्टेड नहीं हुई राहुल की पिटीशन
14 आपत्तियों में क्या-क्या बातें सामने आईं?
- 9 नेताओं के दस्तखत गायब: याचिकाकर्ता नंबर 3 से 11 तक के वकालतनामे जमा ही नहीं किए गए थे। इन पर नेताओं के दस्तखत भी नहीं थे। वकालतनामा वह कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील को अधिकार देता है।
- खड़गे के पहचान पत्र की कॉपी अस्पष्ट: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र (ID Proof) की जो फोटोकॉपी लगाई गई थी, वह साफ नहीं थी। रजिस्ट्री ने उसकी पढ़ने योग्य साफ प्रति मांगी है।
- कोर्ट फीस में कमी: याचिका दाखिल करते समय जितनी फीस जमा होनी चाहिए थी, उसमें 220 रुपए कम पाए गए हैं।
- अस्पष्ट कागजात और डिजिटल कॉपी की मांग: याचिका के साथ लगाए गए कई दस्तावेजों की कॉपियां पढ़ने लायक नहीं हैं। रजिस्ट्री ने 24 जून 2025 के चुनाव आयोग के फैसले और नाम हटाए जाने से जुड़े अन्य कागजों की डिजिटल कॉपी पेन ड्राइव में मांगी है।
इन 9 नेताओं के वकालतनामे पर नहीं थे हस्ताक्षर
- डी. राजा
- महुआ माझी
- सुप्रिया सुले
- ई. टी. मोहम्मद बशीर
- सौगत रॉय
- अखिलेश यादव
- तेजस्वी यादव
- संजय राउत
- एम. ए. बेबी
INDIA गठबंधन ने याचिका में क्या मांग रखी?
विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, अब विपक्ष की कानूनी टीम को पहले इन 14 कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद ही याचिका जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए पहुंच सकेगी।
ये हैं वो 14 खामियां...
- लिस्टिंग फॉर्म में प्रतिवादी का नाम गलत लिखा गया था।
- पेज नंबर 9 पर प्रतिवादियों की जानकारी गलत थी।
- नौ याचिकाकर्ताओं (नंबर 3 से 11) के वकालतनामे नहीं मिले।
- पुरानी याचिका से यह मामला कैसे मिलता है, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।
- याचिका में राहत मांगने वाले हिस्से में प्रतिवादी का नंबर गलत लिखा था।
- 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था, उसकी कॉपी नहीं लगाई गई थी।
- अनुलग्नक P2 पर लिखी तारीख का बाकी दस्तावेजों से मिलान नहीं हो रहा था।
- पेज नंबर 57 और 64 की रंगीन कॉपी नहीं लगाई गई थी।
- अनुलग्नक P5 में केस नंबर गलत लिखा गया था।
- अनुलग्नक P6 के लिए पेन ड्राइव जमा करने को कहा गया था।
- कोर्ट फीस में 220 रुपए कम जमा किए गए थे।
- मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की साफ कॉपी मांगी गई थी।
- निजी लोगों को प्रतिवादी बनाने की वजह बताने को कहा गया था।
- दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां थीं। इनमें धुंधले प्रिंट, छोटे अक्षर और गायब पन्ने शामिल थे। स्थानीय भाषा वाले पन्नों और पेज नंबरिंग में भी गलतियां थीं।
- राहुल गांधी की दायर की गई याचिका क्यों लिस्टेड नहीं हुई?
राहुल गांधी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड नहीं किया गया ,क्योंकि रजिस्ट्री ने पाया कि इसमें 14 महत्वपूर्ण कमियां हैं। इन्हें ठीक किए बिना सुनवाई के लिए इसे लिस्ट नहीं किया जा सकता। - राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका में कौन-सी कमियां सामने आई ?
याचिका में प्रमुख कमियों में चुनाव आयुक्तों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवादी बनाना, 9 नेताओं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर न होना, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की अस्पष्ट कॉपी और कोर्ट फीस में कमी शामिल हैं।
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