MP दिव्यांग शिक्षा योजना: दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलती है मदद, जानिए कैसे करें आवेदन

Kaushiki | Apr 26, 2025, 15:50 IST
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मध्यप्रदेश सरकार की दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को 6 सौ रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।

MP दिव्यांग शिक्षा योजना मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और निशक्तजन सशक्तिकरण विभाग (Disabled Empowerment Department) के तहत संचालित दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Divyang Shiksha Protsahan Yojana) का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को मेनस्ट्रीम की शिक्षा से जोड़ना और उन्हें वित्तीय सहायता देना है।

इस योजना के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा के समान अवसर मिलें, यह सुनिश्चित किया जाता है। योजना के तहत क्वालिफाइड बच्चों को 6 सौ प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च कुछ हद तक कम हो सके।

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बेनिफिट्स

  • दिव्यांग बच्चों को 6 सौ रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता।
  • शिक्षा में समान अवसर और समावेशी विकास को बढ़ावा।
  • बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर से भुगतान।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

  • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • आवेदक की उम्र 6 से 18 वर्ष के बीच हो।
  • न्यूनतम 40% विकलांगता (Disability) होनी चाहिए।
  • समग्र पोर्टल (Samagra Portal) में नाम दर्ज और स्पर्श पोर्टल (Sparsh Portal) पर सत्यापित होना अनिवार्य है।

जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)।
  • 9 अंकों की समग्र आईडी (Composite ID)।
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फंड ट्रांसफर प्रोसेस

  • इन्वेस्टीगेशन और अप्रूवल के बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह पेंशन राशि (6 सौ रुपए) सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
  • इसका रिकॉर्ड संबंधित कार्यालयों द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन (Offline Mode)

  • निर्धारित फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत/नगर निकाय कार्यालय या जन सेवा केंद्र में जमा करें।
  • सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अटैच्ड करें।
  • आवेदन सबमिट करने के बाद रसीद लें।
  • दस्तावेजों की जांच के बाद सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत होगा।
ऑनलाइन आवेदन (Online Mode)

  • सामाजिक सुरक्षा पोर्टल (Samajik Suraksha Portal) पर जाएं।
  • 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएं' पर क्लिक करें।
  • 'पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन' टैब पर जाएं।
  • जरूरी डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर आवेदन जमा करें।
GUIDELINES

APPLY LINK

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