सचिवालय के 8 कर्मचारी बने जूनियर सहायक, GAD ने जारी किया प्रमोशन आदेश

VINAY VERMA | Jul 22, 2026, 19:35 IST
Share
कर्मचारियों का प्रमोशन 2026
कर्मचारियों का प्रमोशन 2026

छत्तीसगढ़ सचिवालय के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए GAD ने 8 कर्मचारियों को कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर पदोन्नत किया है। पदोन्नति के बाद उन्हें वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 का लाभ मिलेगा।

सचिवालय में वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सचिवालय सेवा के आठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत कर कनिष्ठ सचिवालय सहायक बना दिया है। बुधवार को जारी आदेश के साथ ही इन कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा में पदोन्नति का लाभ मिल गया। हालांकि नई जिम्मेदारी संभालने से पहले उन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी।

GAD ने जारी किया आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक सचिवालय सेवा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (19,500 से 62,000 रुपए) निर्धारित किया गया है।

इन कर्मचारियों को मिला लाभ

सरकार के आदेश में थानसिंह साहू, अनिल यादव, कुलेश्वर नामदेव, सुनीता राजवाड़े, देव प्रसाद, विनीत चंद्रवंशी, पूनम साहू और हीरानन्द साहू के नाम शामिल हैं। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे इन कर्मचारियों को अब सचिवालय की लिपिकीय सेवा में नई जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा।



पहले देना होगा ज्वाइनिंग

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नत कर्मचारियों को अपने वर्तमान कार्यालय से विधिवत कार्यमुक्त होकर सामान्य प्रशासन विभाग के कक्ष क्रमांक-8 में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही उनकी पदस्थापना और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी होगी।

दस्तावेजों की होगी जांच

नई पदस्थापना से पहले कर्मचारियों को अपने सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसमें शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंकसूची, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र और हिन्दी मुद्रलेखन परिषद से उत्तीर्ण टाइपिंग परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र शामिल है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दो साल रहेगी परिवीक्षा

सरकार ने पदोन्नति के साथ दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि भी तय की है। इस दौरान कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि इस पदोन्नति के आधार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वरिष्ठता लाभ नहीं मिलेगा। पदोन्नति पूरी तरह नियमानुसार प्रभावी होगी।

राज्यपाल के नाम से जारी आदेश

यह आदेश राज्यपाल के नाम से सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनराखन भूआर्य द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है। सचिवालय कर्मचारियों के लिए इसे लंबे समय बाद मिली महत्वपूर्ण प्रशासनिक राहत माना जा रहा है।

ये खबरें भी पढ़ें...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : कर्मचारियों का प्रमोशन मौलिक अधिकार नहीं, सभी याचिकाएं खारिज

87%-13% फार्मूला, कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद अब दिव्यांगों के प्रमोशन में उलझी सरकार

मध्य प्रदेश में एक साथ 190 अधिकारियों का प्रमोशन, बने डिप्टी कलेक्टर

अब दागी अफसरों पर होगी सख्ती, प्रमोशन के साथ छिन सकता है प्रभार

employees promotion: छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के अधिकारियों का थोक में प्रमोशन, राजीव अहिरे बनाए गए संयुक्त सचिव

Tags:
  • सामान्य प्रशासन विभाग
  • GAD
  • employees promotion
  • कर्मचारियों का प्रमोशन
  • छत्तीसगढ़ सचिवालय
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज