दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ! हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
Harrison Masih | Apr 08, 2026, 19:49 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 महीने में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा, कि स्थायी काम कराने के बावजूद कर्मचारियों को अस्थायी रखना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
NEWS IN SHORT
- हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का बड़ा फैसला दिया।
- राज्य सरकार को 4 महीने में निर्णय लेने का निर्देश।
- अस्थायी रखना कर्मचारियों के अधिकार और सम्मान का हनन है।
- वन विभाग के कई कर्मचारी 10+ साल सेवा दे रहे हैं।
- सरकार की एडहॉक और आउटसोर्सिंग नीति पर नाराजगी जताई।
NEWS IN DETAIL
क्या कहा हाई कोर्ट ने?
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 4 महीने के भीतर इन कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ले।
क्या है पूरा मामला?
कर्मचारियों का कहना था अब उनकी उम्र सरकारी नौकरी की सीमा से पार हो चुकी है,अगर उन्हें नियमित नहीं किया गया, तो नौकरी छूटने पर उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा।
सरकार की पॉलिसी पर कोर्ट की नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए, कर्मचारियों को वर्षों तक अस्थायी रखना प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ है।
आगे क्या
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