छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : कर्मचारियों का प्रमोशन मौलिक अधिकार नहीं, सभी याचिकाएं खारिज
thesootr Desk | Mar 26, 2026, 12:02 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि प्रमोशन कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने 2017 के भर्ती नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
NEWS IN SHORT
- हाईकोर्ट ने कहा: प्रमोशन कोई मौलिक अधिकार नहीं
- राजस्व निरीक्षकों को सीएमओ पद पर पदोन्नति की मंजूरी
- छत्तीसगढ़ में 2017 भर्ती नियमों को हाईकोर्ट ने खारिज किया
- हाईकोर्ट ने सरकार के नीतिगत निर्णय को सही ठहराया
- प्रमोशन प्रक्रिया अब नियमों के तहत ही होगी
NEWS IN DETAIL
प्रमोशन पर कोर्ट का दृष्टिकोण
कोर्ट की टिप्पणी और सरकारी निति
राज्य सरकार ने दलील दी थी कि राजस्व निरीक्षकों को एक साल के अनुभव में छूट देने का निर्णय विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण लिया गया था और यह जनहित में था। कोर्ट ने इसे सही ठहराया और इस छूट को असंवैधानिक नहीं माना।
सरेंडर की प्रक्रिया का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः सुनवाई
CGPSC भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
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