छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य की जमानत रखी बरकरार
Umeshwari Baghel | Jul 22, 2026, 16:59 IST
चैतन्य बघेल की जमानत बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की जमानत बरकरार रखी। अदालत ने ED और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट के आदेश की कुछ टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश भी दिए गए।
समझें क्या है पूरा मामला
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को मिली जमानत जारी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं
अदालत ने इन टिप्पणियों को मामले के लिए जरूरी नहीं माना। उन्हें न्यायिक रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया गया। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत का फैसला मामले के आरोपों पर अंतिम राय नहीं है। मुकदमे से जुड़े तथ्य और कानूनी प्रश्न संबंधित अदालत में तय होंगे।
जमानत रद्द करने की मांग क्यों हुई
जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता का हवाला दिया था। उनका कहना था कि जमानत मिलने से जांच प्रभावित होने की आशंका है। एजेंसियों ने कुछ गवाहों के सामने नहीं आने की बात भी कही थी। चैतन्य बघेल के वकीलों ने इन दलीलों का विरोध किया। बचाव पक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेजों और पक्षों को सुनने के बाद जमानत दी थी। यह भी कहा गया कि जांच काफी समय से चल रही है।
क्या है कथित शराब घोटाला मामला
जांच एजेंसी का दावा है कि शराब की खरीद और बिक्री से जुड़ी व्यवस्था में कथित हेरफेर हुआ। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने का आरोप है। मामले में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक जांच के दायरे में हैं। संबंधित आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगा।
फैसले का क्या असर होगा
IMP FACTS
ED और छत्तीसगढ़ सरकार की अपील खारिज हुई।
हाईकोर्ट ने 2 जनवरी को जमानत दी थी।
मामला कथित 2,161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां हटाने को कहा।
कानूनी सवालों पर आगे सुनवाई का रास्ता खुला रहेगा।
जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है।
मामले की जांच और ट्रायल आगे भी जारी रहेंगे।
निष्कर्ष
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