छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने सोमवार को बिलासपुर उपभोक्ता आयोग न्यायालय में राज्य के पहले ई-हियरिंग कोर्ट का शुभारंभ किया।
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न्याय प्रणाली में तकनीक का समावेश
इस अवसर पर न्यायमूर्ति चौरडिया ने कहा कि आज के समय में लोगों को न्याय के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि समय पर न्याय नहीं मिला, तो लोगों को सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करनी पड़ती है। इससे न्यायिक व्यवस्था की साख पर असर पड़ता है।" उन्होंने बताया कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया पर भारी भरकम राशि खर्च करती है, ऐसे में सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे लंबित मामलों में कमी आए और न्याय में तेजी लाई जा सके।
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आम जनता और वकीलों से सहयोग की अपील
न्यायमूर्ति चौरडिया ने इस पहल की सफलता के लिए आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि ई-हियरिंग से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होगा।
आयोग में लंबित मामलों में कमी
बिलासपुर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ए.के. सिंघल ने बताया कि न्यायमूर्ति चौरडिया के निरंतर मार्गदर्शन से आयोग में लंबित मामलों की संख्या में काफी हद तक गिरावट आई है। उन्होंने आयोग में वर्तमान प्रकरणों की स्थिति और उनके समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
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आयोजन में रहे कई गणमान्य उपस्थित
इस आयोजन में जिला न्यायालय और हाईकोर्ट के अधिवक्ता, विधि के छात्र-छात्राएं, न्यायालय के कर्मचारी और अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आयोग के सदस्य आलोक पांडेय ने किया, वहीं आभार प्रदर्शन आयोग की सदस्य पूर्णिमा सिंह ने व्यक्त किया।
ई-हियरिंग कोर्ट की शुरुआत से छत्तीसगढ़ की उपभोक्ता न्याय व्यवस्था में नई तकनीकी क्रांति का आरंभ हुआ है। इससे न केवल लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन को भी मजबूती मिलेगी।
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