छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: पहली शादी से जन्मे बच्चों को ही मिलेगा हक
thesootr Desk | Jan 15, 2026, 17:10 IST
Chhattisgarh High Court On Second Marriage
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पहली शादी का कानूनी रूप से तलाक नहीं होता, तब तक दूसरी शादी वैध नहीं मान सकते। ऐसे में पहली शादी से जन्मे बच्चों को ही अधिकार मिलेंगे।
News In Short
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही माना
- पहली शादी के रहते जन्मे बच्चों को ही पिता की वैध संतान माना जाएगा।
- बिना तलाक दूसरी शादी या संबंध को कानून मान्यता नहीं देता।
- बच्चों की पहचान और अधिकार कानून के आधार पर तय होंगे।
- मामला बिलासपुर और मुंगेली जिले से जुड़ा था।
News In Detail
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में बच्चों की पहचान और उनके अधिकार उसी शादी से जुड़े माने जाएंगे, जो कानून के हिसाब से वैध है। यानी पहली शादी के दौरान जन्मे बच्चे ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे।
क्या था मामला
फैमिली कोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट में अपील और अंतिम फैसला
हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए दो टूक कहा कि पहली शादी के रहते किया गया दूसरा विवाह या कोई अन्य संबंध कानून की नजर में मौजूद ही नहीं माना जा सकता।
कानून क्या कहता है
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत बिना वैध तलाक दूसरी शादी को मान्यता नहीं मिलती
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार वैध विवाह से जन्मे बच्चों को कानून पूरी सुरक्षा देता है।
बच्चों के अधिकारों पर साफ संदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद का समाधान नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि कानून निजी रिश्तों से ऊपर होता है। शादी की वैधता और बच्चों की पहचान को लेकर अदालत ने बिल्कुल साफ और निर्णायक बात कही है। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा और बच्चों के कानूनी अधिकारों को मजबूती देगा।
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