स्कूल में हर्बल प्रोडक्ट्स का प्रचार पड़ा भारी, एक टीचर सस्पेंड, तीन के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव
Harrison Masih | Sept 04, 2025, 19:04 IST
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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्कूल टाइम में हर्बल प्रोडक्ट्स का प्रचार करने वाले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि ये शिक्षक कक्षाओं के बजाय नेटवर्क मार्केटिंग और ऑनलाइन सेशन्स में शामिल हो रहे थे।
Durg teacher suspended: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। स्कूल समय में पढ़ाने की बजाय हर्बल प्रोडक्ट्स की नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य तीन शिक्षकों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
यह कार्रवाई शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को की गई शिकायत के बाद की गई। ये शिक्षक स्कूल समय में हर्बल लाइफ के प्रचार, ऑनलाइन सेशन और ऑफिस मीटिंग में व्यस्त थे, जो सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है।
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धमधा ब्लॉक के कई शिक्षकों पर आरोप था कि वे स्कूल समय में पढ़ाने की बजाय हर्बल लाइफ जैसी कंपनियों का प्रचार कर रहे हैं। शिक्षक स्कूल से ही ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर रहे थे और लोगों को वजन घटाने, फिटनेस सलाह देने के साथ हर्बल प्रोडक्ट्स की सदस्यता दिला रहे थे।
शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.) अरविंद कुमार मिश्रा ने धमधा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए। जांच में पुष्टि हुई कि कुछ शिक्षक शैक्षणिक कार्यों को छोड़कर व्यवसायिक गतिविधियों में लगे हुए थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।
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DEO अरविंद कुमार मिश्रा ने जांच के निष्कर्षों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका खिलेश्वरी चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं व्याख्याता लोमन वर्मा, संकुल समन्वयक बलदाउ पटेल, और शिक्षक मुकेश चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को भेजे गए हैं।
डीईओ ने स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों का स्कूल समय में हर्बल प्रोडक्ट्स का प्रचार करना और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होना सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि स्कूल समय का दुरुपयोग और अनुचित गतिविधियों में शामिल होने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। डीईओ अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, न कि व्यावसायिक गतिविधियों में उलझना।
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यह कार्रवाई शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को की गई शिकायत के बाद की गई। ये शिक्षक स्कूल समय में हर्बल लाइफ के प्रचार, ऑनलाइन सेशन और ऑफिस मीटिंग में व्यस्त थे, जो सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है।
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शिकायत के बाद विभाग हरकत में आया
शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.) अरविंद कुमार मिश्रा ने धमधा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए। जांच में पुष्टि हुई कि कुछ शिक्षक शैक्षणिक कार्यों को छोड़कर व्यवसायिक गतिविधियों में लगे हुए थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।
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निलंबन और कार्रवाई की सिफारिश
डीईओ ने स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों का स्कूल समय में हर्बल प्रोडक्ट्स का प्रचार करना और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होना सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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कौन हैं ये शिक्षक और कहां हैं पदस्थ?
जांच में शामिल शिक्षकों की पहचान इस प्रकार है:
- लोमन वर्मा: व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घोटवानी।
- बलदाउ पटेल: सीएसी संकुल केंद्र बोरी (मूल पद: शिक्षक एलबी)।
- मुकेश चतुर्वेदी: शिक्षक (एलबी), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, दनिया।
- खिलेश्वरी चतुर्वेदी: शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, फुंडा।
स्कूल में नेटवर्क मार्केटिंग मामले के 5 मुख्य बिंदु
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विभाग की सख्त चेतावनी
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