मृत्युपूर्व बयान बना दोषसिद्धि का आधार: दहेज हत्या के आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Harrison Masih | Jun 27, 2025, 16:36 IST
Share
High Court Decision on Deathbed statement dowry murder case the sootr
High Court Decision on Deathbed statement dowry murder case the sootr

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी मृत्युपूर्व बयान को विश्वसनीय और प्रमाणिक पाया जाता है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, भले ही कोई अन्य पुष्टि न हो।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी मृत्युपूर्व बयान को विश्वसनीय और प्रमाणिक पाया जाता है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, भले ही कोई अन्य पुष्टि न हो। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई के दौरान की, जिसमें पति और उसकी मां को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है।

ये खबर भी पढ़ें... छुट्टी नहीं मिलने से नाराज जवान ने की थी साथी सैनिकों की हत्या, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला



क्या है मामला?

यह मामला जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम धमनी का है। यहां रहने वाले धनेश्वर यादव की शादी राधा बाई से 16 अप्रैल 2015 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही राधा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके पति और सास मंगली बाई अक्सर गाली-गलौज और मारपीट करते थे और मायके से पैसे लाने के लिए दबाव बनाते थे।



आग के हवाले कर दी गई बहू

1 सितंबर 2021 को, राधा बाई को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। उसे गंभीर हालत में रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 सितंबर 2021 को उसकी मौत हो गई। इस दौरान वार्ड ब्वाय ओमप्रकाश वर्मा की सूचना पर गोलबाजार थाना, रायपुर में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और घटना की जांच शुरू की गई।

ये खबर भी पढ़ें... शराब घोटाला: कारोबारी विजय भाटिया को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज



अभियोजन और जांच की कार्यवाही

मालखरौदा थाना में आरोपियों के खिलाफ धारा 304बी (दहेज मृत्यु), 302 (हत्या), 34 (सामूहिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया।

आरोपी धनेश्वर यादव से घटना में उपयोग की गई माचिस, जली हुई साड़ी, प्लास्टिक की स्प्राइट बोतल, आदि जब्त की गई।

जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसों पर जताई चिंता, शराब दुकानों और ढाबों के खिलाफ सख्ती का निर्देश



हाईकोर्ट में अपील और तर्क

दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कहा कि घटना 1 सितंबर को हुई और मौत 6 सितंबर को, लेकिन एफआईआर 15 जनवरी 2022 को दर्ज की गई, यानी करीब साढ़े तीन महीने बाद।

अभियोजन पक्ष दहेज हत्या को साबित नहीं कर सका। मृत्युपूर्व बयान 2 सितंबर को दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर काफी बाद में दर्ज की गई, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट का फैसला

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने पाया कि मृत्युपूर्व बयान स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार है। इसलिए, दोषियों की सजा और दोषसिद्धि को पूरी तरह सही मानते हुए अपील खारिज कर दी गई।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला साफ करता है कि अगर किसी पीड़िता का मृत्युपूर्व बयान सच्चा और भरोसेमंद है, तो उस पर कानूनी रूप से दोषसिद्धि की जा सकती है। यह निर्णय दहेज प्रताड़ना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

ये खबर भी पढ़ें... लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त : गोविंदपुरा तहसीलदार दिलीप कुमार चौरसिया की संपत्ति की जांच के दिए आदेश

दहेज हत्या के आरोपियों को सजा | जांजगीर चांपा दहेज हत्या | बहू को जलाकर मार डाला | छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला | Statement before death | dowry murder | CG High Court

thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

Tags:
  • CG High Court
  • छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला
  • dowry murder
  • मृत्युपूर्व बयान
  • दहेज हत्या के आरोपियों को सजा
  • जांजगीर चांपा दहेज हत्या
  • बहू को जलाकर मार डाला
  • Statement before death
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज