RTE एडमिशन में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त: छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब
Harrison Masih | Apr 04, 2026, 20:45 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने RTE के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया में देरी को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बताया कि 38,438 आवेदनों में से केवल 62% का ही सत्यापन हुआ है, जबकि 16 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित हैं।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश में हो रही भारी देरी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। आज, 4 अप्रैल 2026 को शनिवार (गैर-कार्य दिवस) होने के बावजूद, मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने विशेष सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें बताया गया था कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद हजारों गरीब बच्चों के आवेदन अभी भी लंबित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 38,438 आवेदनों में से अब तक केवल 23,766 (लगभग 62%) का ही सत्यापन हो पाया है। 16,000 से अधिक आवेदन अभी भी नोडल अधिकारियों के पास फंसे हुए हैं।
वेरिफिकेशन की धीमी रफ्तार: कोर्ट ने नोट किया कि कई जिलों में वेरिफिकेशन की दर 10% से भी कम है।
समय सीमा का उल्लंघन: लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने पंजीकरण और सत्यापन के लिए 16 फरवरी से 31 मार्च तक का समय तय किया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी काम अधूरा है।
अभिभावकों की परेशानी: वेरिफिकेशन में देरी के कारण 13 से 17 अप्रैल के बीच होने वाली लॉटरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे उन अभिभावकों को परेशानी हो रही है जो बार-बार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को एक हलफनामा (Affidavit) पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें सरकार को बताना होगा कि विज्ञापित समाचारों पर क्या कदम उठाए गए हैं और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई पहले 8 अप्रैल को तय थी, लेकिन कोर्ट ने बच्चों के भविष्य और प्रवेश प्रक्रिया (CG RTE Admission) की संवेदनशीलता को देखते हुए आज ही विशेष सुनवाई कर सरकार को फटकार लगाई है।
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रिपोर्ट पर लिया स्वतः संज्ञान
सुनवाई के मुख्य बिंदु:
समय सीमा का उल्लंघन: लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने पंजीकरण और सत्यापन के लिए 16 फरवरी से 31 मार्च तक का समय तय किया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी काम अधूरा है।
अभिभावकों की परेशानी: वेरिफिकेशन में देरी के कारण 13 से 17 अप्रैल के बीच होने वाली लॉटरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे उन अभिभावकों को परेशानी हो रही है जो बार-बार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
कोर्ट का आदेश
बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई पहले 8 अप्रैल को तय थी, लेकिन कोर्ट ने बच्चों के भविष्य और प्रवेश प्रक्रिया (CG RTE Admission) की संवेदनशीलता को देखते हुए आज ही विशेष सुनवाई कर सरकार को फटकार लगाई है।
प्रमुख आंकड़े:
- कुल आवेदन: 38,438
- सत्यापित आवेदन: 23,766
- लंबित आवेदन: 16,000+
- अगली महत्वपूर्ण तिथि: 13-17 अप्रैल (प्रस्तावित लॉटरी चरण)
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