भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार, नमाज के लिए पास में जगह देने के लिए मनाएंगे
Sanjay Gupta | Jul 22, 2026, 19:17 IST
भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार
धार भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाजी मुनीर द्वारा याचिका लगाई गई है। इसमें प्रशासन द्वारा 40 पीर पर जगह देने पर आपत्ति ली गई है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि वह पास में जगह देने के लिए प्रशासन को मनाएंगे।
Indore. सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमाज पढ़ने के लिए चुनी गई वैकल्पिक जगह, धार में विवादित भोजशाला परिसर से बहुत दूर है। उन्हें दो किमी दूर सर्वे नंबर 664 की 0.145 हेक्टेयर ( 40 पीर/मलीबाड़ा में) जगह दी गई। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच को बताया कि वह प्रशासन को पास में कोई जगह चुनने के लिए मनाएंगे। पास में कोई जगह चुनने के लिए कहा है, और यह प्रक्रिया चल रही है।
याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हजेफा अहमदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि भोजशाला परिसर के पास या सटे हुए जगह पर नमाज के लिए जगह दी जाए। हर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक यहां नमाज होगी। लेकिन प्रशासन ने 14 जुलाई के आदेश के बाद भी शुक्रवार 17 जुलाई तक इंतजार किया। लिखित आदेश आने के बाद दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई जो 2.40 बजे तक चली। इसमें दूसरे पक्ष ने कलेक्टर से कहा कि वह इन्हें दूर जगह दें। इसके बाद यह जगह दी गई। इसे चलते पहले ही शुक्रवार की नमाज़ नहीं पढ़ पाए हैं।
वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वैकल्पिक जगह विवादित परिसर से लगभग 900 मीटर दूर है। हालांकि, उन्होंने बेंच से कहा कि वह खुद इस मामले की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे। मेहता ने कहा, मैं खुद इस मामले को देखूंगा और इसे ठीक करूंगा। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश का पालन किया जाना चाहिए।
बेंच शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई । साथ ही सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि नमाज़ पढ़ने के लिए पास की जगह उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश लें।
वहीं मुस्लिम पक्ष भोजशाला परिसर के पास ही सटकर दाएं ओर की खिलजी दरगाह के पास की जमीन मांग रहे हैं। इनका कहना है कि वहां पहले भी शुक्रवार की नमाज होती थी। वही जगह उपयुक्त है।
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सरकार ने यह रखी बात
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
वहीं सरकार ने यह बात रखी
शुक्रवार को होगी केस पर सुनवाई
खिलजी दरगाह के पास जगह की मांग
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