भोपाल में बैंक फ्रॉड केस, बैंकर गैंग ने बुजुर्ग परिवार के लूटे करोड़ों रुपए, 5 साल बाद मिला न्याय
Aman Vaishnav | Dec 25, 2025, 12:27 IST
Aman vaishnav - 2025-12-25T113535.251
मध्य प्रदेश आईटी कोर्ट ने बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में एक अनोखा फैसला सुनाया है। भोपाल के एक परिवार को 2.5 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे। जानिए कैसे बैंक मैनेजर ने फर्जी खाते खोलकर करोड़ों रुपए उड़ाए...
बैंक ने लूटे परिवार के करोडों रुपए👉 बैंक कर्मचारियों ने गिरोह बनाकर एक बुजुर्ग परिवार के करोड़ों रुपए लूटे।👉 आईटी कोर्ट ने 7 बैंकों को 2.5 करोड़ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। 👉 पीड़ित के नाम पर दूसरे बैंकों में धोखे से फर्जी अकाउंट खोले गए थे। 👉 ट्रांजैक्शन के मैसेज न मिलें, इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी बदल दिए गए। 👉 पीड़ित बेटी ने पिता की मौत के बाद भी यह लंबी कानूनी लड़ाई जीती। | |
कैसे शुरू हुई धोखे की कहानी?
संजय ठाकुर नाम का रिलेशनशिप मैनेजर उनके घर आता-जाता था। उसने बुजुर्ग दंपति का भरोसा जीत लिया। उसने सलाह दी कि बैंक बैलेंस को म्यूचुअल फंड में डाल दें। परिवार ने उसकी बात मान ली और यहीं से खेल शुरू हुआ।
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बैंकर गैंग का जाल
इन खातों को खोलने के लिए केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया गया। जालसाजों ने परिवार के असली खातों से जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए। इससे उन्हें बैंक से आने वाले मैसेज मिलना बंद हो गए। इसके बाद करोड़ों रुपए चुपके से फर्जी खातों में भेज दिए गए।
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चेक बाउंस होने पर खुला राज
वहां जाकर पता चला कि उनके और उनकी मां के एकाउंट खाली हैं। अर्चना ने तुरंत साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मैनेजर संजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।
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आईटी कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई
आईटी एक्ट की धारा 43(ए) के तहत बैंकों की जिम्मेदारी तय की गई। कोर्ट ने माना कि फर्जी खाते खोलना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने बैंकों पर हर्जाना लगाया है।
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आईटी एक्ट की धारा 43(ए) के तहत बैंकों की जिम्मेदारी तय की गई। कोर्ट ने माना कि फर्जी खाते खोलना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने बैंकों पर हर्जाना लगाया है।
बैंकिंग धोखाधड़ी | Cyber crime | bank scam
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