भोपाल पटवारी रिश्वत केस में पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल पर मंजूरी, लोकायुक्त 295 मामले कब निपटेंगे?
Ramanand Tiwari | Oct 07, 2026, 23:59 IST
पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल की फाइल को केस चलाने की मंजूरी मिल गई है।
पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। उन पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इस फैसले से दूसरी लंबित फाइलों पर सवाल उठता है। लोकायुक्त के 295 मामलों में जून तक मंजूरी नहीं मिली थी। अब सवाल है कि इन प्रस्तावों पर निर्णय कब होगा?
पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल पर क्या आरोप?
एक केस से बड़ी कहानी क्यों निकल रही है?
मामले के रिकॉर्ड और एसडीएम स्तर की जांच रिपोर्ट के बाद भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ( Priyank Mishra)ने केस चलाने की स्वीकृति दे दी। जांच रिपोर्ट में शासकीय दायित्वों में कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार संबंधी कृत्य में प्रथम दृष्टया संलिप्तता का उल्लेख बताया गया है।
यहां यह स्पष्ट रहना जरूरी है कि रिश्वत लेने का आरोप अभी न्यायिक परीक्षण का विषय है। अभियोजन स्वीकृति दोषसिद्धि नहीं होती, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुकदमा आगे बढ़ाने की वैधानिक अनुमति है।
295 फाइलों का फैसला कब ?
इनमें 1,302 मामलों में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए। उपलब्ध आंकड़ों में 985 मामलों को स्वीकृति मिलने और 295 मामलों में मंजूरी लंबित होने की जानकारी सामने आई। यही आंकड़ा इस खबर का बड़ा सवाल बनता है। जब जांच एजेंसी अपना काम पूरा कर प्रस्ताव भेज चुकी है, तो अभियोजन पर अंतिम प्रशासनिक फैसला कितनी जल्दी होना चाहिए?
विभागों में भी लंबित फाइलों का दबाव
राजस्व विभाग के छह और जल संसाधन विभाग के पांच मामलों में भी स्वीकृति का इंतजार बताया गया था। इन आंकड़ों का अर्थ किसी आरोपी की दोषसिद्धि नहीं है। ये केवल उन प्रकरणों की प्रशासनिक स्थिति बताते हैं जिनमें अभियोजन की अनुमति का प्रश्न लंबित था।
फरवरी में 134, जून तक 295 आंकड़े क्यों अलग?
इसके विपरीत 295 का आंकड़ा 1 जनवरी 2020 से 21 जून 2026 तक की व्यापक अवधि से संबंधित है। इसलिए दोनों आंकड़े अलग अवधि और डेटा-सेट की स्थिति बताते हैं।
भ्रष्टाचार की जांच का आखिरी दरवाजा
इसीलिए पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल का मामला केवल एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की खबर नहीं रह जाता। यह उस प्रशासनिक चरण की तरफ ध्यान खींचता है जहां जांच पूरी होने के बाद भी फाइल को अगले कानूनी पड़ाव तक पहुंचने के लिए अनुमति चाहिए।
अभियोजन स्वीकृति में लंबित मामलों की बड़ी संख्या।
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