डेली कॉलेज को 1.5 करोड़ डायवर्शन टैक्स पर राहत नहीं, याचिका खारिज, पिंटू को स्टे

Sanjay Gupta | Mar 28, 2026, 16:20 IST
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INDORE: जिला प्रशासन ने डायवर्सन टैक्स वसूली को लेकर हाल ही में डेली कॉलेज और पिंटू छाबड़ा दोनों को नोटिस जारी किए थे। इस नोटिस के खिलाफ डेली कॉलेज और पिंटू दोनों हाईकोर्ट गए थे।

इंदौर के डेली कॉलेज प्रबंधन को हाल ही में जूनी इंदौर एसडीएम ने डायवर्सन टैक्स वसूली के लिए दो नोटिस थमाए। इसके साथ ही सबसे बड़े मॉल संचालक गुरजीत सिंह उर्फ पिंटू छाबड़ा और उनकी पत्नी प्रभजोत कौर को एक करोड़ के नोटिस जारी हुए। इस नोटिस को लेकर दोनों ही हाईकोर्ट इंदौर गए थे। लेकिन इसमें एक को राहत मिली, जबकि दूसरे की याचिका खारिज हो गई।

डेली कॉलेज को यह गए थे नोटिस

डेली कॉलेज को दो नोटिस जारी हुए। एक नोटिस डेली कॉलेज प्रिंसीपल के नाम पर 1.50 करोड़ का जारी हुआ है। इस नोटिस में है कि बीते पांच साल से मूसाखेड़ी स्थित कॉलेज का 3 लाख 34 हजार 870 वर्गमीटर एरिया का टैक्स नहीं भरा गया है। एक अन्य नोटिस कॉलेज के ही चितावद ग्राम स्थित 29 हजार 670 वर्गमीटर एरिया के डायवर्सन टैक्स बकाया को लेकर दिया गया है। इसमें टैक्स राशि 13 लाख 35 हजार रुपए है।

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हाईकोर्ट ने तर्क सुन खारिज की याचिका

डेली कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि उनका पक्ष नहीं सुना गया और एकतरफा नोटिस जारी हुए। इस पर हाईकोर्ट बेंच ने पाया कि कॉलेज प्रबंधन ने एसडीएम नोटिस पर जवाब दिया था और उनका पक्ष सुना गया था। बेंच ने कहा कि उनका पक्ष सुना गया है और साथ ही नोटिस के खिलाफ अपील के लिए उनके पास अन्य अवसर मौजूद है। याचिकाकर्ताओं के लिए उपर्युक्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के मद्देनजर, इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जाता है और खारिज किया जाता है।

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पिंटू छाबड़ा को मिला स्टे

इसके साथ ही प्रशासन ने सी 21 की बायपास के पास स्थित निपानिया की जमीन (जहां बड़े आयोजन म्यूजिक कांसर्ट होते हैं) को लेकर पिंटू छाबड़ा को दो नोटिस दिए थे। एक नोटिस गुरजीत सिंह उर्फ पिंटू छाबड़ा को यहां की 3.667 हेक्टेयर जमीन को लेकर है। जिस पर 57 लाख 36 हजार रुपए का डायवर्सन टैक्स निकाला गया है। वहीं दूसरी जमीन पिंटू और उनकी पत्नी प्रभजोत कौर के नाम पर 1.939 हेक्टेयर है। इसके लिए 49 लाख 25 हजार रुपए का वसूली नोटिस दिया गया है।

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पिंटू ने यह दिया था जवाब

इसका जवाब इन्होंने प्रशासन को दे दिया था कि यह जमीन हाउसिंग बोर्ड के साथ विवादों में फंसी हुई है। इसे लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। छाबड़ा ने प्रशासन को दिए जवाव में हाईकोर्ट इंदौर द्वारा 21 मार्च 2021 को दिए गए स्टे आर्डर का हवाला दिया है। लेकिन जब इसे मान्य नहीं किया गया तो फिर एक बार फिर छाबड़ा ने इसी केस के तहत आवेदन लगाया, जिसमें फिर 21 मार्च 2021 के आदेश को दोहराते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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