प्रमोशन में आरक्षण: हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा- क्वांटिफिएबल डेटा कोई सीक्रेट नहीं
Neel Tiwari | Jul 14, 2026, 15:18 IST
प्रमोशन में आरक्षण
पदोन्नति में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सर्वे और स्टडी का डाटा प्रतिवादियों को देने का आदेश दिया है। एडवोकेट जनरल के विरोध पर कोर्ट ने कहा, यह कोई राज्य गोपनीय दस्तावेज नहीं है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- हाईकोर्ट ने कहा- प्रमोशन का क्वांटिफिएबल डेटा कोई सीक्रेट नहीं है।
- सरकार को आदेश, रूल-5 के तहत तैयार पूरा डेटा प्रतिवादियों से साझा करें।
- कोर्ट ने माना कि सरकार ने 16 और 28 अक्टूबर 2025 के आदेशों का पूरा पालन नहीं किया।
- प्रतिवादी 17 जुलाई तक डेटा पर अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे।
- मामले की अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी।
सरकार से पूछा- कोर्ट के पुराने आदेशों का पालन किया या नहीं?
कोर्ट की सख्त टिप्पणी- यह डेटा कोई सरकारी सीक्रेट नहीं
सरकार के अधूरे पालन पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
कोर्ट बोला- बिना डेटा के प्रतिवादी आपत्ति कैसे देंगे?
सरकार ने फिर दोहराया पुराना पक्ष, कोर्ट ने नहीं माना
सामान्य वर्ग ने प्रमोशन पर रोक की मांग उठाई
डेपुटेशन वाले कर्मचारियों पर सरकार की दलील भी खारिज
17 जुलाई तक आपत्तियां, 21 जुलाई को फिर होगी सुनवाई
65 B सर्टिफिकेट के साथ पेन ड्राइव में दिया जाएगा डेटा
इस पर कोर्ट ने कहा कि डेटा पेन ड्राइव में दिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इससे यह साबित हो सकेगा कि दिया गया डेटा सही और प्रमाणिक है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी महसूस किया कि पहले महाधिवक्ता के मौखिक आश्वासन के बाद जब रिकॉर्ड में उसका उल्लेख नहीं मिला तो मामला गंभीर हो गया। अब हाईकोर्ट अपने आदेशों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, जिससे बाद में सरकार अपने फैसले से पीछे हट सके या यू-टर्न ले सके।
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