इंदौर नगर निगम ने दिया देवास विधायक गायत्री देवी के तुकोजीराव ट्रस्ट को पलासिया प्लॉट पर संपत्ति-कर नोटिस
Sanjay Gupta | Oct 22, 2025, 11:41 IST
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इंदौर नगर निगम ने श्रीमंत तुकोजीराव पंवार ट्रस्ट को 64 लाख का संपत्ति-कर नोटिस जारी कर दिया है। वहीं, हाईकोर्ट में यह मामला अभी भी लंबित है और ट्रस्ट ने कर को गलत बताया है।
INDORE. इंदौर नगर निगम ने देवास के स्वर्गीय तुकोजीराव पंवार के नाम पर बने श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव पंवार धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर नोटिस जारी किया है। इस ट्रस्ट को वर्तमान में देवास विधायक गायत्री राजे पवार संभालती हैं। यह नोटिस पलासिया में स्थित प्लॉट के संपत्ति-कर को लेकर है।
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इस मामले में जब ट्रस्ट ने यहां पर भवन अनुज्ञा के लिए नक्शा लगाया, तो इस नक्शे को रोक दिया गया। इसकी बड़ी वजह यह है की निगम पोर्टल के नियम के अनुसार कोई भी कर बकाया होने पर नक्शा मंजूर नहीं होता है।
इसके बाद ट्रस्ट के जरिए 64 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई। लेकिन साथ ही इस कर को विवादित मानकर हाईकोर्ट में केस लगाया गया था। इसमें इस कर को गलत बताया गया है।
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हाईकोर्ट ने मामले में यह आदेश दिए
ट्रस्ट ने अपील की थी कि इस खाली प्लॉट पर इस दौरान कोई भी आवासीय, व्यावसायिक या अन्य उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे में यह कर नहीं बनता है। वहीं शासन ने संपत्ति होने पर संपत्ति-कर अधिरोपित होने की बात कही। आखिर में हाईकोर्ट ने इस मामले में निगम को आदेश दिए हैं कि वह संबंधित पक्षकार की तीन माह के भीतर सुनवाई कर फैसला करें।
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इंदौर निगम ने यह थमाया है नोटिस
पलासिया में 21-22 नंबर पर यह प्लॉट है। यह ट्रस्ट के नाम पर है और 35 हजार 306 वर्गफीट क्षेत्र में है। इसकी मौजूदा कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। इंदौर निगम ने इस प्लॉट पर 1996 से 2022-23 तक का संपत्ति-कर निकाला है। यह खाली प्लॉट का संपत्ति-कर करीब 64 लाख रुपए निकला है। इसी को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है।
नक्शा रुका तो संपत्ति-कर जमा कराया
इसके बाद ट्रस्ट के जरिए 64 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई। लेकिन साथ ही इस कर को विवादित मानकर हाईकोर्ट में केस लगाया गया था। इसमें इस कर को गलत बताया गया है।
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हाईकोर्ट ने मामले में यह आदेश दिए
ट्रस्ट ने अपील की थी कि इस खाली प्लॉट पर इस दौरान कोई भी आवासीय, व्यावसायिक या अन्य उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे में यह कर नहीं बनता है। वहीं शासन ने संपत्ति होने पर संपत्ति-कर अधिरोपित होने की बात कही। आखिर में हाईकोर्ट ने इस मामले में निगम को आदेश दिए हैं कि वह संबंधित पक्षकार की तीन माह के भीतर सुनवाई कर फैसला करें।
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