इंदौर के रसूखदारों पर 8 करोड़ का बकाया, प्रशासन की सख्त चेतावनी, भुगतान करो या संपत्ति होगी जब्त

Rahul Dave | Nov 28, 2025, 16:46 IST
Share
indore-stamp-duty-pending-8-crore-dues
indore-stamp-duty-pending-8-crore-dues

इंदौर में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स और जिला पंजीयन कार्यालय ने बकायेदारों की सूची जारी की है। इसमें बिल्डर, प्रॉपर्टी कारोबारी और कंपनियां शामिल हैं। विभाग ने बकायेदारों को अंतिम नोटिस भेजा है। साथ ही, सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

INDORE. इंदौर शहर में जिला पंजीयन कार्यालय और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ने एक सूची जारी की है। इस सूची ने शहर में हलचल मचा दी है। विभाग ने बकायेदारों की पहचान की है। इनमें कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। ये लोग स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और आरआरसी मामलों में बकाया हैं। बकाया राशि करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूची में बिल्डर, प्रॉपर्टी कारोबारी, कंपनियां और प्रभावशाली लोग शामिल हैं।

8 करोड़ की देनदारी, कई सालों से रुकी वसूली

कई मामले सालों से लंबित थे और लोग भुगतान टालते रहे। अब विभाग ने सभी मामलों को एक साथ जोड़कर कोर्ट में सूची पेश कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी बकायेदार सूची में से एक है।
ये खबर भी पढ़िए...इंदौर विजय नगर थाने के तीन टीआई कटघरे में, हाई प्रोफाइल केस की नौ डायरियां गायब

एमपी सरकार के दो साल पूरे होने पर सर्वे में शामिल होने के लिए फोटो पर करें क्लिक...



बिल्डर और कंपनियां सबसे आगे

जारी सूची में प्रॉपर्टी डेवलपर्स, जमीन कारोबारी, निर्माण कंपनियां और निजी फर्मों के नाम हैं। कई मामलों में बकाया राशि लाखों में है। वहीं, कुछ मामलों में भारी पेनल्टी भी लगने की संभावना है।

ये खबर भी पढ़िए...MP News: इंदौर सराफा चौपाटी में कैसे बनी 69 की सूची, अभी भी चाइनीज फूड, पिज्जा के नाम

इंदौर के रसूखदारों पर करोड़ों का बकाया वाली खबर...

  • इंदौर शहर में जिला पंजीयन कार्यालय और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ने बकायेदारों की एक सूची जारी की, जिसमें 8 करोड़ रुपए की देनदारी का खुलासा हुआ है।
  • सूची में बिल्डर, प्रॉपर्टी कारोबारी, कंपनियां और प्रभावशाली लोग शामिल हैं, जो स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और आरआरसी मामलों में बकाया हैं।
  • कई मामलों में बकाया राशि सालों से लंबित थी और अब सभी को जोड़कर कोर्ट में सूची पेश की गई है।
  • अंतिम नोटिस भेजे जा चुके हैं और समय पर भुगतान न होने पर संपत्ति जब्ती, कुर्की और नीलामी जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • दिसंबर अंत तक बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है, जिसमें पहले बड़े बकायेदारों पर दबाव डाला जाएगा।
ये खबर भी पढ़िए...इंदौर न्यूज। सराफा चौपाटी विवाद: पारंपरिक 69 दुकानों की सूची जारी, व्यापारी आपस में भिड़े

अंतिम नोटिस जारी, अब होगी सख्त कार्रवाई

वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू ने कहा कि सभी बकायेदारों को अंतिम नोटिस भेजा गया है। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें संपत्ति जब्ती, कुर्की और नीलामी जैसी कार्रवाई शामिल है।

दिसंबर में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

सूची जारी होने के बाद माना जा रहा है कि विभाग दिसंबर के अंत तक कार्रवाई करेगा। इस पर योजना भी बनाई जा रही है। इसमें पहले बड़े बकायेदारों पर दबाव डाला जाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

ये खबर भी पढ़िए...मध्यप्रदेश | डिजिटल अरेस्ट : इंदौर की महिला से 1.60 करोड़ ठगने वाले दो और आरोपी पंजाब और गुजरात से गिरफ्तार

लंबित आरआरसी प्रकरणों की विस्तृत सूची

  1. रोमेश पिता कृष्ण कुमार गुप्ताजय स्तंभ चौक उमरिया, जिला उमरिया
    मदन सिंह सोलंकी पिता दलपतसिंह सोलंकी, मलाड, ईस्ट
    रफीक-उल-हसन, वार्सोवा अंधेरी, मुंबई
    बकाया राशि- 34 लाख 01 हजार161 रुपए
    संपत्ति का विवरण- ग्राम मुस्सासखेड़ी सवें नंबर 408/2- रकबा 0.543 हेक्टेयर
    ग्राम खजराना तहसील जिला इंदौर सर्वे नंबर 1306, रकबा 0.522 हेक्टेयर
  2. मेसर्स विनायक
    विनोद पटेल, अजय बंसल, प्रदीप मदान, दीपक तेगे, प्रणय कुमार चौधरी
    बकाया राशि- 28 लाख 19 हजार 330 रुपए
    भागीदार अखिलेश पिता भगवान सिंह
  3. मेसर्स श्रीनाथजी एग्री प्रोडक्ट
    बकाया राशि- 15 लाख 08 हजार 165 रुपए
  4. मनोज पिता धन्नालाल नरेडी, विकास नरेड़ी
    श्रीअमर पैलेस, दुर्गा नगर, इंदौर
    बकाया राशि- 20 लाख 05 हजार 350 रुपए
  5. लिखित बिल्डकाम प्रा. लि.
    डायरेक्टर राजेंद्र भारद्वाज (जैनीवाला) पिता देवकरण भारद्वाज, गोयल नगर
    बकाया राशि- 16 हजार 68 हजार 675 रुपए
    संपत्तियां ग्राम वितावद खसरा 15-17-21 एरिया 10 हजार 605 वर्गफुट
    कनाडिया सर्वे 334/1/4/3 रकबा 0.010 हेक्टेयर
  6. नवीले बिलाडर्स प्रा.लि तर्फे डॉयरेक्टर
    अतुल खंडेलवाल, पिता सुरेशचंद्र खंडेलवाल, फिल्म कॉलोनी, इंदौर
    बकाया राशि- 11 लाख 34 हजार 710 रुपए
  7. श्रीमती उषा पति रिपुमनसिंह राठौड़, शांति नगर इंदौर
    बकाया राशि- 6 लाख 13 हजार 435 रुपए
  8. श्रीमती चंद्रकांता पति राजमहल महाजन महात्मा गांधी मार्ग, इंदौर
    बकाया राशि- 18 लाख 15 हजार 005 रुपए
  9. गौरव पाठक पिता शिवशंकर पाठक, सर्व सुविधा नगर, इंदौर
    अजित जैन, पिता शांतिलाल, द्रविण नगर संजय पिता शंभुदयाल अग्रवाल, आबू रोड, राजस्थान
    बकाया राशि 5 लाख 93 हजार 605 रुपए
    अभय प्रताप सिंह, पिता रणविजय सिंह, देवश्री अपार्टमेंट, भगवानदीन नगर, इंदौर
    बकाया राशि- 6 लाख 100 रुपए
    संपत्तियों की पूरी लिस्ट- ग्राम खजराना कृषि भूमि सर्वे 159/1, 158/2, 159/3, 159/4, 159/5 कुल रकबा 1.072 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 400/1
Tags:
  • MP News
  • मध्यप्रदेश
  • इंदौर न्यूज
  • इंदौर शहर
  • वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू
  • स्टाम्प ड्यूटी
  • इंदौर के रसूखदारों पर करोड़ों का बकाया
  • जिला पंजीयन कार्यालय
  • कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज