भ्रूण लेकर हाईकोर्ट पहुंचने पर सख्त हुई अदालत, 200 करोड़ गबन वाली याचिका खारिज
Neel Tiwari | Mar 14, 2026, 19:38 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. हाईकोर्ट ने भ्रूण लेकर कोर्ट पहुंचने पर कड़ा रुख अपनाया। 200 करोड़ के गबन वाली याचिका को खारिज किया, कहा कि न्याय प्रक्रिया सबूतों पर आधारित है।
News in short
- जबलपुर हाईकोर्ट ने भ्रूण लेकर कोर्ट पहुंचने वाले याचिकाकर्ता को चेतावनी दी।
- कोर्ट ने कहा न्याय प्रक्रिया भावनाओं नहीं, सबूतों पर चलती है।
- याचिकाकर्ता ने मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ गबन का आरोप लगाया था।
- अदालत ने याचिका को अस्पष्ट और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।
- कोर्ट ने कहा यदि शिकायत है तो मजिस्ट्रेट के पास जाने का कानूनी रास्ता खुला है।
News in detail
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
अदालत ने इस घटना को बेहद आपत्तिजनक और अनुचित करार दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत में न्याय कानून और सबूतों से होता है। भावनात्मक या नाटकीय तरीके से न्याय प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती।
क्या था पूरा मामला
दयाशंकर का दावा था कि इस मामले को उजागर करने के बाद उन्हें धमकियां मिलीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार पर हमले हुए। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से जांच कराने की मांग की थी।
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याचिका में ये की मांग
कोर्ट ने जताई सख्त आपत्ति
अदालत ने कहा कि यह न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि यह आचरण नाटकीय और अनुचित है। अदालत में ऐसे तरीके स्वीकार नहीं किए जा सकते।
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जैव चिकित्सा नियमों का उल्लंघन बताया
कोर्ट ने कहा कि भ्रूण को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना गलत है। यह कानून के उल्लंघन की श्रेणी में भी आ सकता है। अदालत ने कहा कि यह मानव शव की गरिमा के खिलाफ भी माना जा सकता है।
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याचिका खारिज करने की मुख्य वजह
पहले भी लग चुकी थीं दो याचिकाएं
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कोर्ट ने बताया कानूनी रास्ता
भविष्य के लिए दी कड़ी चेतावनी
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