कुणाल कामरा 'ठग और माफिया' वाला ट्वीट हटाएं - दिल्ली HC
Neel Tiwari | May 29, 2025, 18:11 IST
Photograph: (the sootr)
ANI और यूट्यूबर मोहक मंगल के बीच विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। ANI ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मंगल के वीडियो ने ANI की छवि को नुकसान पहुंचाया। वीडियो को 5.5 मिलियन बार देखा गया।
देश की प्रमुख समाचार एजेंसी ANI ने यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मंगल ने एक वीडियो में ANI को “गुंडा” और “ब्लैकमेलर” बताया था। यह वीडियो 5.5 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है।
इस मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा भी घिरते नजर आए, जिन्होंने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक ट्वीट में ANI को 'माफिया' और 'ठग' कहा था। अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कामरा को मौखिक रूप से यह ट्वीट हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने साफ कहा कि "व्यंग्य का स्वागत है, लेकिन किसी को माफिया और ठग कहना न तो मजाक है और न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा।"
"ट्वीट में कोई हास्य नहीं दिखता"-
कामरा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह टिप्पणी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लेकर थी, ANI को नहीं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ट्वीट साफ-साफ ANI को लक्ष्य करता है और यह उचित नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा, “आपके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, इसीलिए यह ट्वीट और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है।”
ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने भी वीडियो से संबंधित एक ट्वीट किया था, ने सुनवाई के दौरान अपने ट्वीट हटाने की बात कही। जुबैर के इस रुख को अदालत ने सकारात्मक मानते हुए उन्हें प्रतिवादी सूची से हटाने का आदेश दे दिया। अदालत ने जुबैर को 24 घंटे के भीतर ट्वीट हटाने का निर्देश दिया।
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ANI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि यूट्यूबर मोहक मंगल ने एजेंसी की कॉपीराइट सामग्री का उल्लंघन करते हुए अपने वीडियो में ANI के क्लिप्स का उपयोग किया। इतना ही नहीं, ANI का आरोप है कि मंगल ने अपने वीडियो में ANI को “अपहरणकर्ता” और “ब्लैकमेलर” तक कहा और लोगों से ANI की सेवाओं का बहिष्कार करने की अपील की। एजेंसी का कहना है कि यह एक सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण हमला है, जिसमें एआई टूल्स का उपयोग कर ANI को बदनाम करने की कोशिश की गई है।
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मंगल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र लाल ने कहा कि ANI ने उनके मुवक्किल को फोन कर धमकाया कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो चैनल बंद करवा देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई कॉपीराइट उल्लंघन का मुद्दा है, तो उसका समाधान भी कानूनी तरीके से होना चाहिए, न कि धमकी देकर।
हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मंगल के वकील से वीडियो के कुछ हिस्सों को हटाने के संबंध में निर्देश लेने को कहा है। अदालत का रुख स्पष्ट है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करती है, लेकिन किसी की छवि को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
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हाईकोर्ट ने कहा है कि वह फिलहाल कुणाल कामरा के पहले ट्वीट को हटाने का निर्देश दे रही है, और अन्य ट्वीट्स या वीडियो के अंशों को लेकर आगे सुनवाई में फैसला लिया जाएगा। इस पूरे मामले ने यूट्यूब कंटेंट, कॉपीराइट और सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की सीमा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।
कोर्ट ने सुझाव दिया कि विवादित वीडियो को एडिट करके आपत्तिजनक हिस्से हटाए जा सकते हैं और वीडियो दोबारा डाला जा सकता है। सिब्बल ने शिकायत की कि वीडियो के बाद उनके चैनल पर आपत्तिजनक कमेंट आए है, जिससे चैनल की छवि खराब हो रही है।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विवाद नहीं सुलझा, तो वे आदेश जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल सभी पक्षों को मिलकर समाधान निकालने को कहा गया। मंगल की ओर से बताया गया कि वीडियो में दी गई बातें उनकी निजी राय हैं, किसी बातचीत का अंश नहीं हैं, और वे केवल कुछ हिस्से हटाकर नया वीडियो डालने को तैयार हैं।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा संशोधित वीडियो पेश किया जा सकता है जिससे राय भी बनी रहे और विवाद भी न हो। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई महीने में तय की गई है तब तक यदि सभी पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती तो फिर हाईकोर्ट इस पर कोई आदेश जारी करेगा।
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कॉमेडियन कुणाल कामरा के ट्वीट पर अदालत की सख्ती
"ट्वीट में कोई हास्य नहीं दिखता"- हाईकोर्ट
मोहम्मद जुबैर को मिली राहत
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ANI ने लगाए कॉपीराइट उल्लंघन और बदनाम करने की साजिश के आरोप
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"पैसे नहीं दोगे तो चैनल ब्लॉक कर देंगे" - यूट्यूबर का आरोप
कोर्ट ने वीडियो के आपत्तिजनक अंश हटाने को कहा
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फिलहाल मामले पर निगरानी जारी
वीडियो से हटाए जाएंगे विवादित अंश
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कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विवाद नहीं सुलझा, तो वे आदेश जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल सभी पक्षों को मिलकर समाधान निकालने को कहा गया। मंगल की ओर से बताया गया कि वीडियो में दी गई बातें उनकी निजी राय हैं, किसी बातचीत का अंश नहीं हैं, और वे केवल कुछ हिस्से हटाकर नया वीडियो डालने को तैयार हैं।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा संशोधित वीडियो पेश किया जा सकता है जिससे राय भी बनी रहे और विवाद भी न हो। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई महीने में तय की गई है तब तक यदि सभी पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती तो फिर हाईकोर्ट इस पर कोई आदेश जारी करेगा।
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