मध्य प्रदेश में छुट्टी के नियम बदले, कलेक्टर को मिला ये अधिकार
Manya Jain | May 19, 2026, 15:15 IST
mp sarkari employee leave rules new order
MP में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नए नियम जारी। क्लास 2 अफसरों की छुट्टी कलेक्टर और क्लास 3-4 की ऑफिस हेड मंजूर करेंगे। एक बार में अधिकतम 120 दिन की छुट्टी मिलेगी।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
- मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नए नियम तय किए हैं।
- वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नए अवकाश नियम के तहत यह आदेश जारी किया है।
- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छुट्टी का अधिकार अब कार्यालय प्रमुख के पास होगा।
- द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने का अधिकार जिला कलेक्टर को मिला है।
- एक बार में अधिकतम 120 दिनों तक का अवकाश लिया जा सकेगा।
MP कर्मचारी अवकाश नियम में बड़ा बदलाव
पहले कई मामलों में छुट्टी की फाइलें लंबे समय तक लटकी रहती थीं। नई व्यवस्था का मकसद इसी देरी को खत्म करना और प्रशासन को और चुस्त बनाना है।
तृतीय-चतुर्थ श्रेणी को मिली आसान प्रक्रिया
यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो छोटी-छोटी छुट्टियों के लिए भी लंबा इंतजार करते थे।
कलेक्टर को मिला द्वितीय श्रेणी का अधिकार
प्रथम श्रेणी और संचालनालय स्तर की व्यवस्था
संचालनालय (Directorate) और कोष स्तर पर भी व्यवस्था स्पष्ट की गई है। कार्यालय प्रमुख, संचालक और कोष आयुक्त को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। इससे हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो गई है।
एक बार में 120 दिन तक की छुट्टी
फाइलों की देरी पर लगेगी लगाम
अब हर श्रेणी के लिए अधिकार तय हो जाने से फाइलों का अनावश्यक सफर रुकेगा। स्थानीय स्तर पर फैसला होने से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। कर्मचारियों को भी यह पता रहेगा कि उनकी छुट्टी कौन और कैसे मंजूर करेगा।
यह खबर क्यों जरूरी है
पारदर्शी और स्पष्ट अवकाश नीति से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलती है बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ती है। विकेंद्रीकरण की यह नीति शासन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती है।
डिजिटल और सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर यह खबर पूरी तरह तथ्यात्मक है और किसी भी नागरिक वर्ग के खिलाफ पूर्वाग्रह से मुक्त है।
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