प्राथमिक शिक्षक भर्ती: RCI हां टिक करने वालों पर हाईकोर्ट के दो आदेशों से बढ़ा विवाद
Neel Tiwari | May 23, 2026, 16:30 IST
mp teacher rci hc
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में RCI सर्टिफिकेट के कॉलम में हां टिक करने वाले हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में है। 6 मई 2026 को हाईकोर्ट ने कहा कि हां टिक करना जानबूझकर किया गया कृत्य माना जाएगा।
News In Short
- 6 मई को हाईकोर्ट ने हां टिक जानबूझकर माना।
- RCI विकल्प में डिप्लोमा अपलोड करना जरूरी कहा।
- पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने का लिंक अनुपलब्ध।
- कोर्ट ने 15 दिनों के लिए पोर्टल खोलने का आदेश दिया।
- हजारों अभ्यर्थी खुद को भेदभाव का शिकार बता रहे हैं।
News in detail
हजारों युवाओं की बढ़ी धड़कनें
6 मई को कोर्ट ने कहा कि यह मासूम गलती नहीं
अदालत ने यह भी कहा कि परिणाम आने के बाद यह कहना कि “गलती से हां टिक हो गया” ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियम परिणाम आने के बाद बदले नहीं जा सकते।
फिर 14 मई को बदला पूरा नजरिया
कोर्ट ने यह दलील गंभीर मानी और कहा कि बिना लिंक अभ्यर्थी दस्तावेज कैसे अपलोड करते। अदालत ने MPESB को 15 दिन के लिए नया पोर्टल खोलने और योग्य अभ्यर्थियों से RCI डिप्लोमा अपलोड कराने के निर्देश दिए। गलती से हां टिक करने वाले अभ्यर्थियों को कोई फायदा नहीं मिला। पहले आदेश में राहत से इनकार का आधार अब कमजोर दिखने लगा और विवाद गहरा गया।
अब फूट रहा अभ्यर्थियों का दर्द
ऐसे ही एक दिव्यांग अभ्यर्थी नरेंद्र सिंह परिहार ने बातचीत में बताया कि उसे RCI सर्टिफिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिस कियोस्क से उसने फॉर्म भरवाया, वहां ऑपरेटर ने उसे यह कहकर हां टिक करवा दिया कि वह दिव्यांग है, इसलिए यही विकल्प चुनना चाहिए।
अभ्यर्थी के मुताबिक उससे किसी प्रकार का RCI रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा गया। उसने भावुक होकर कहा कि फॉर्म भरने के बाद वह पूरी मेहनत से तैयारी में जुट गया। परीक्षा भी दी, लेकिन उसे यह तक पता नहीं चला कि मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सुधार के लिए अवसर भी दिया गया था।
ईमेल आया, लेकिन फिर भी छूट गया मौका
अभ्यर्थियों का आरोप
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब कोर्ट ने मान लिया कि पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड का विकल्प नहीं था तो उन्हें जानबूझकर गलत जानकारी देने वाला कैसे माना जा सकता है जिन्होंने केवल टिक किया था। उनका कहना है कि यदि 5 प्रतिशत बोनस गलत मिला है तो वह काट लिया जाए। लेकिन नौकरी और वर्षों की मेहनत न छीनी जाए।
5% बोनस काट लो साहब, पर नौकरी मत छीनो
कुछ अभ्यर्थी दिव्यांग हैं कुछ पूर्व सेना पृष्ठभूमि से हैं कुछ ऐसे गांव से हैं जहां सरकारी नौकरी परिवार की जिंदगी बदल देती है। अब ये अभ्यर्थी अदालत और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तकनीकी त्रुटि और सिस्टम की खामियों की सजा उनके सपनों को न दी जाए।
आरसीआई सर्टिफिकेट क्या है ?
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