MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेंस में कोई राहत नहीं, सुनवाई तारीख 10 फरवरी लगी
Sanjay Gupta | Jan 12, 2026, 14:52 IST
PSC Mains exam
एमपी लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 लंबे समय से अधर में है। परीक्षा नियम 2015 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के कारण मेंस परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। 9 जनवरी को सुनवाई न होने के बाद अब उम्मीदवारों को एक महीने का और इंतजार करना होगा।
News In Short
- पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2025 की में हाईकोर्ट की मंजूरी के लिए होल्ड है।
- इस परीक्षा में कुल 158 पद है।
- मेंस पहले 9 जून 2025 से होना थी लेकिन याचिका से रूक गई।
- सुनवाई की नई संभावित तारीख 10 फरवरी 2026 तय की गई है।
- हाईकोर्ट ने मेंस का शेड्यूल मांगा है, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ है।
News In Detail
इसके चलते जून 2025 से यह परीक्षा रूकी हुई है। 09 जनवरी को संभावित तारीख थी लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ। अब जो नई तारीख आई वह भी निराशाजनक है। इसके बाद भी तय नहीं है कि यह सुनवाई उसी दिन होगी भी या नहीं।
कोर्ट में उलझी राज्य सेवा
इसमें दो अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने मेंस बिना हाईकोर्ट मंजूरी से कराने पर रोक लगा दी। इसके बाद अगली सुनवाई में आयोग ने प्री का डिटेल रिजल्ट जारी किया और हर कैटेगरी में मेंस में क्वालीफाई के लिए कटऑफबताया।
अधर में लटका मेंस शेड्यूल
इसके चलते मेंस कराने की मंजूरी ही नहीं मिली। इसके लिए इस नए साल में राहत की उम्मीद थी। पहले इसमें कम्प्यूटर जनरेटेड नई तारीख 09 जनवरी लगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
अब सोमवार 12 जनवरी को जो नई तारीख कम्प्यूटर जनरेटेड आई है, वह एक माह बाद 10 फरवरी की लगी है। यह उम्मीदवारों के लिए भारी निराशाजनक है। वहीं केस उस दिन भी लिस्ट होगा या नहीं यह भी एक दिन पहले ही क्लियर होगा। अभी यह तारीख भी तय नहीं माना जा सकती है।
MPPSC PSC mains exam
13 नवंबर को भी मांगी थी मंजूरी
इसकी सुनवाई हो जाए। बेंच ने कहा कि इसमें क्या अर्जेंसी है। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि सर 2025 मेंस रुकी हुई है। मी लार्ड एक साल पीछे हो गए हैं, इस मेंस के नहीं होने से। इस दौरान बस इतनी ही बात हुई और बेंच में केस लिस्ट नहीं हो सका। इसके बाद इस केस की संभावित तारीख विंटर वेकेशन के बाद 9 जनवरी बताई गई लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ।
क्या है परीक्षा नियम 2015 का मुद्दा
चर्चित यूपीएससी टॉपर टीना डाबी का भी केस इसमें है, जो टापर थी लेकिन प्री में कटआफ अंक का लाभ लेने के चलते उन्हें आरक्षित कैटेगरी में ही रखा गया और अनारक्षित सीट नहीं दी गई थी। इसी नियम को चुनौती देते हुए याचिकाएं लगी है, जिस पर सुनवाई हो रही है।
Sootr Knowledge
- भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बदलाव अक्सर कानूनी पेच पैदा करते हैं। अभ्यर्थी केवल आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in के अपडेट पर ही भरोसा करें।
- तथ्य: परीक्षा नियम 2015 को सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई मामलों में सही ठहरा चुका है।
आगे क्या
हाईकोर्ट के ओके करते ही आयोग इस मेंस को 35-40 दिन में कराने की तैयारी करके रखा हुआ है, लेकिन पहले कोर्ट की ओके जरूरी है। आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में भी लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट से मंजूरी मिलते ही इसे शेड्यूल किया जाएगा।
निष्कर्ष
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