MP के इन 2 जिलों में 184 स्कूलों की मान्यता रद्द, राज्य शिक्षा केंद्र ने इसलिए लिया ये एक्शन
Vikram Jain | Mar 03, 2025, 23:49 IST
satna maheir 184 schools Recognition canceled
मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिलों में मान्यता नवीनीकरण नहीं कराने के कारण 184 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। साथ ही 621 स्कूलों के दस्तावेजों की जांच चल रही है, और इस जांच के बाद उन्हें मान्यता दी जाएगी।
BHOPAL. मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिलों में 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए 184 निजी स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण नहीं कराया है, जिसके कारण उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। दोनों जिलों में डीपीसी-बीआरसी स्तर पर 621 स्कूलों के दस्तावेजों की जांच चल रही है, और इस जांच के बाद उन्हें मान्यता दी जाएगी। सतना जिले में 27 स्कूलों ने संतोषजनक दस्तावेज नहीं जमा किए हैं, जिसके कारण उनकी मान्यता भी निरस्त हो सकती है।
राज्य शिक्षा केंद्र ने 18 जनवरी से 25 फरवरी तक तीन बार मान्यता और नवीनीकरण का अवसर दिया था। सतना में 700 और मैहर में 249 अशासकीय स्कूल संचालित हैं, जिनमें से सतना में 600 और मैहर में 211 स्कूलों ने नवीनीकरण का आवेदन किया। जबकि सतना के 136 और मैहर के 48 स्कूलों ने नवीनीकरण नहीं कराया।
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मान्यता प्रभारी के अनुसार सतना जिले के 144 और मैहर जिले के 40 स्कूलों को मान्यता दे दी गई है, जबकि बाकी स्कूलों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द हुई है, वहां के बच्चों को नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। मैहर में 48 निजी स्कूलों ने नवीनीकरण नहीं कराया, जिसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने उनकी मान्यता को रद्द कर दिया है। इनमें मैहर ब्लॉक के 17, अमरपाटन ब्लॉक के 16 और रामनगर ब्लॉक के 15 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। इन स्कूलों ने शासन द्वारा निर्धारित लास्ट डेट 25 फरवरी तक आवेदन नहीं किया था।
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इधर, सतना में 136 स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है, जिनमें मझगवां, नागौद, रामपुर बाघेलान, सोहावल और उचेहरा विकासखंड के स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए उनकी मान्यता स्वत: रद्द हो जाएगी।
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नवीनीकरण के लिए स्कूलों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य था।
नवीनीकरण के लिए दिया गया था तीन बार अवसर
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नवीनीकरण नहीं कराने पर स्कूलों की मान्यता रद्द
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सतना में 136 स्कूलों की 31 मार्च तक मान्यता
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नवीनीकरण के दस्तावेज की आवश्यकता
- स्वयं की समिति या विद्यालय भवन न होने पर रजिस्टर्ड किरायानामा।
- 20 से 40 हजार रुपए की एफडी समिति के सचिव और डीपीसी के नाम से होना।
- समिति का जीवित पंजीयन।
- आरटीई के सभी नियमों का पालन।
- छात्र संख्या के अनुसार भवन और टीचर्स की व्यवस्था।
- प्राइमरी में 35 बच्चों के लिए एक शिक्षक।
- खेल मैदान, लैब, पार्किंग समेत सभी आवश्यक संसाधन।
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