शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक
Neel Tiwari | Feb 27, 2026, 18:05 IST
Avimukteshwarananda Saraswati
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।
News in Short
- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक।
- कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक।
- स्वामी को जांच में सहयोग करने का निर्देश।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई।
News in Detail
यह मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट नंबर 72 में सीरियल नंबर 142 पर सूचीबद्ध था। शाम करीब 4:30 बजे अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। साथ ही यह स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश सुनाए जाने तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह निर्देश उनके लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है।
Shankaracharya
गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक
प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में अपराध क्रमांक 58/2025 दर्ज किया गया था। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ दो नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि का दावा भी किया गया है। हालांकि इस पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इसी मामले में स्वामी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब आदेश सुरक्षित रखा गया है।
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