सोम डिस्टिलरी मामले में कोर्ट सख्त: एक्साइज कमिश्नर अभिजीत अग्रवाल की भूमिका पर उठाए सवाल
Neel Tiwari | Mar 23, 2026, 15:29 IST
som distillery jabalpur high court hearing excise commissioner
सोम डिस्टिलरी के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि पूरे प्रकरण में कई स्तरों पर ऐसी कार्रवाई हुई, जिससे आरोपियों को फायदा पहुंचता दिखाई देता है।
News In Short
- हाईकोर्ट ने एक्साइज कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
- शो कॉज नोटिस में डायरेक्टर का नाम शामिल न होने पर आपत्ति जताई है।
- 2024 की शिकायत 2 साल तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में लंबित रही है।
- इंदौर के मामले में ग्वालियर से कानूनी राय लेने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
- जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामला हर्ड एंड रिजर्व रखा है।
News In Detail
अदालत ने मौखिक रूप से संकेत दिया है। पूरे प्रकरण में कई स्तरों पर ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे आरोपियों को फायदा पहुंचता दिखाई देता है।
एक्साइज कमिश्नर ने छिपाया सोम के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम
इस नोटिस में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरजीत लाल का नाम शामिल नहीं किया गया। जबकि उसके खिलाफ भी दोषसिद्धि सामने आई थी। अब इसी आधार पर सोम अपने लाइसेंस के निलंबन को गलत बता रहा है। क्योंकि शो कॉज नोटिस में जिन कर्मचारियों के नाम लिखे हैं उनके ऊपर गंभीर धाराएं नहीं हैं।
तो इस तरह से कंपनी की साख बचाने के लिए आबकारी विभाग ने ही कार्यवाही के बाद भी उसकी पूरी मदद की। अदालत ने इसे गंभीर चूक मानते हुए तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर अभिजीत अग्रवाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मौखिक रूप से इसे आरोपियों को लाभ पहुंचाने वाला कदम बताया है।
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दो साल तक दबी रही सोम के खिलाफ फाइल
कानूनी सलाह की प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में
इस दौरान भी काफी लंबा समय बर्बाद किया गया। इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब घटना इंदौर क्षेत्र की थी तो वहां से ही कानूनी राय क्यों नहीं ली गई। इस प्रक्रिया को भी अदालत ने संदेह की नजर से देखा।
कर्मचारियों की दोषसिद्धि के बावजूद कार्रवाई में देरी
अब फैसला सुरक्षित, नजर अंतिम आदेश पर
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