बी-2 बाईपास की जमीन से फिलहाल नहीं टूटेंगे मकान, एकलपीठ के आदेश पर रोक
Jageshwar prasad | Apr 22, 2026, 12:44 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने बी-2 बाईपास स्थित 42 बीघा जमीन पर एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। आवासन मंडल को यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया गया है।
News In Short
- श्रीराम कॉलोनी-बी के विवाद में आवासन मंडल को यथास्थिति बहाल करने का आदेश।
- राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की अपील पर यह आदेश दिया।
- यह आदेश चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने दिया।
- एकलपीठ के फैसले के बाद आवासन मंडल ने निर्माण ध्वस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
- हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले से इस क्षेत्र में रहने वाले 200 परिवारों को मिली राहत।
News In Detail
अब उसे वहां यथास्थिति बहाल करनी होगी।
यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की अपील पर दिया है। पूर्व के एकलपीठ के फैसले के तुरंत बाद आवासन मंडल एक्शन मोड में आ गया था। 16 अप्रैल को बुलडोजर लेकर पहुंची मंडल की टीम ने करीब 20 परिवारों के निर्माण ध्वस्त कर दिए थे और जमीन पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन अब खंडपीठ के आदेश के बाद मंडल को पीछे हटना होगा और वहां यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
क्या है पूरा विवाद?
अपील में दी गई ये दलीलें
आवासन मंडल ने समिति पर धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए थे, उन पर भी पहले निर्णय हो चुका है। चार दशकों से रह रहे परिवारों के आशियानों को अचानक शून्य घोषित करना उनके साथ सरासर अन्याय है।
जब कमिश्नर ने रोक दी थी एनओसी
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