गोपालपुरा के कोचिंग सेंटरों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला- नियम टूटे तो होगी सीलिंग
Mukesh Sharma | Sept 22, 2026, 20:57 IST
कोचिंग सेंटरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग सेंटरों की सीलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। JDA ने 134 नोटिस दिए हैंं।
समझें क्या है पूरा मामला
- गोपालपुरा बाईपास पर चल रहे कोचिंग सेंटर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं।
- SC ने कहा कि बिल्डिंग नियमों के विपरीत चल रहे तो सीलिंग नहीं रुकेगी।
- जेडीए ने सर्वे के बाद 134 भवनों और परिसरों को नोटिस दिए हैं।
- कोचिंग संचालकों ने रखी सस्ती जगह की मांग।
- धमकी मामले में पुलिस कार्रवाई के निर्देश।
रिहायशी इलाकों में नियमों के खिलाफ चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर भी कोर्ट ने सख्त रुख रखा। दूसरी तरफ कोचिंग संचालकों ने प्रताप नगर के कोचिंग हब में रियायती दर या किराए पर जगह देने की मांग रखी। कोर्ट ने उन्हें अपना प्रस्ताव राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और न्यायमित्र को देने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को राहत नहीं दी
सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार और दूसरे वकीलों ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी। मामले में 10-B कॉलोनी विकास समिति की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राजदीपक रस्तौगी और समिति अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र अग्रवाल को धमकी देने का आरोप है।
इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। धमकी का मामला गोपालपुरा बाईपास से कोचिंग संस्थानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ा बताया गया है। कोर्ट को बताया गया कि FIR दर्ज होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
DGP-CS को बुलाने की चेतावनी
JDA ने 134 भवनों को नोटिस दिए
JDA ने कोर्ट को बताया था कि नियम तोड़कर चल रहे बाकी संस्थानों के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
कोचिंग वालों ने मांगी सस्ती जगह
प्रताप नगर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कोचिंग हब तैयार किया है। इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालपुरा बाईपास से कोचिंग संस्थानों और PG को वहां शिफ्ट करने को लेकर निर्देश दिए थे।
प्रस्ताव पर विचार करेगा बोर्ड
कमर्शियल पट्टे की दलील
नियम टूटे तो सीलिंग नहीं रुकेगी
गोपालपुरा बाईपास के कोचिंग सेंटरों का मामला पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। इससे पहले JDA, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड ने इलाके में संयुक्त सर्वे भी किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद JDA ने कार्रवाई तेज की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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