चुनाव पर हाई कोर्ट सख्त, आयोग को लगाई फटकार, कहा- काम नहीं होता तो मना करें
Mukesh Sharma | Jul 16, 2026, 18:14 IST
पंचायत-निकाय चुनाव, HC ने 20 जुलाई तक शेड्यूल पेश करने का दिया आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर 20 जुलाई तक शेड्यूल पेश करने का आदेश दिया है। OBC आयोग की देरी पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट की फटकार।
- हाई कोर्ट का आदेश, 20 जुलाई तक पेश करें चुनाव शेड्यूल।
- कोर्ट ने आयोग से कहा- काम नहीं होता तो मना कर दीजिए।
- 31 जुलाई की है डेडलाइन, बीतने से पहले मांगा शेड्यूल।
- OBC आयोग से कोर्ट ने पूछा, रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दी।
राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आपस में तय करना होगा कि आरक्षण रिपोर्ट कब तक आएगी। इसके बाद वार्डवार लॉटरी और चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। कोर्ट ने OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) आयोग की देरी पर भी तीखी टिप्पणी की है।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया
इसके बाद ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ ने कहा कि आगामी सुनवाई में सभी संबंधित अधिकारी अदालत से जुड़ेंगे।
किसकी याचिका पर हुई सुनवाई
चुनाव आयुक्त से तीखे सवाल
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत में शपथ पत्र पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार से आरक्षण वर्गीकरण मिलते ही आयोग दो दिन में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की स्थिति में है। यह बयान आयोग की तैयारी को लेकर अहम माना जा रहा है।
OBC आयोग पर भी उठे सवाल
अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर काम नहीं हो पा रहा तो साफ मना कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी के साथ अदालत ने 20 जुलाई को शेड्यूल पेश करने का आदेश दोहराया।
अब तक क्या हुआ था
22 मई को हुई सुनवाई में अदालत ने समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इस बीच चुनाव प्रक्रिया शुरू न होने पर याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की। वहीं राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रार्थना पत्र देकर नवंबर के बाद चुनाव कराने की अनुमति मांगी है।
आगे क्या होगा
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