पंचायत-निकाय चुनाव टालने की फिर गुहार, सरकार ने हाई कोर्ट में लगाई अर्जी
Mukesh Sharma | Jul 13, 2026, 20:16 IST
पंचायत-पालिका चुनाव टालने की फिर गुहार, सरकार ने हाई कोर्ट में लगाई अर्जी
राजस्थान सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। कोर्ट ने अभी तक सरकार को चुनाव के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन तय की है।
समझें क्या है पूरा मामला
- पंचायत व पालिका चुनाव के लिए कोर्ट से 31 जुलाई की डेडलाइन आगे बढ़ाने की गुहार।
- जन आधार के आंकड़ों में भारी विसंगतियों के कारण अब ऐप से हो रहा घर-घर सर्वे।
- ओबीसी आयोग 14 अगस्त तक सौंपेगा रिपोर्ट, सीटें तय करने में 31 अगस्त तक का समय चाहिए।
- अंतिम आरक्षण सूची मिलने के बाद पंचायत और पालिका चुनाव में लगेंगे कम से कम 90 दिन।
सरकार ने अपनी अर्जी में कोर्ट से 31 जुलाई 2026 की समय सीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने 22 मई को 15 अप्रैल की समय सीमा को बढ़ाकर सरकार को 31 जुलाई तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने को कहा था।
अब फिर मांगा है समय
सरकार ने 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करवाए। इसके बाद उसने कोर्ट में समय सीमा बढ़ाने की गुहार की। कोर्ट ने 22 मई के आदेश से सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव की समय सीमा दी।
अब सरकार का कहना है कि शहरी निकायों के लिए वार्डों के परिसीमन और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। लेकिन ओबीसी सीट तय करने के लिए अनिवार्य राजनीतिक आरक्षण लागू करने में देरी हो रही है।
घर-घर करवा रहे हैं सर्वे
इनमें कई नई पंचायतों में ओबीसी आबादी के आंकड़े या तो शून्य थे या अधूरे थे। इसलिए ओबीसी आयोग लगभग 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग का राजधरा सर्वे ऐप के जरिए घर-घर जाकर सर्वे करवा रहा है।
अगस्त 14 तक रिपोर्ट मिलेगी 31 तक होगा आरक्षण
रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों की सीटों का आरक्षण करने में 31 अगस्त तक समय लगेगा।
90 दिन लगेंगे चुनाव में
चुनाव आयोग के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीण पंचायती राज चुनाव चार चरणों में करवाने होंगे। इसमें कम से कम 50 दिन लगेंगे। नगर पालिकाओं के चुनाव के दो चरणों में कम से कम 40 में पूरे होंगे।
मंगलवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई
दोनों ने हाईकोर्ट के 22 मई,2026 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर चुनाव आयुक्त व सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरु करने की गुहार की है।
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