आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा से छीना परिवहन आयुक्त का काम, हाई कोर्ट ने यह कारण बताते हुए लगाई रोक
Mukesh Sharma | Apr 30, 2026, 19:22 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा के परिवहन आयुक्त के रूप में नियुक्त करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रोडवेज एमडी के रूप में उनका वित्तीय हित होने के कारण वे परिवहन आयुक्त के रूप में रेगुलेटर नहीं बन सकते।
News In Short
- आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा के बतौर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर काम करने पर रोक।
- कोर्ट बोला, रोडवेज चेयरमैन नहीं हो सकता ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।
- कोर्ट के अनुसार दोनों पोस्ट पर एक ही व्यक्ति के होने से हितों का टकराव।
- दो पोस्ट पर रहना मोटर व्हीकल एक्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले का उल्लंघन।
- हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा 18 मई 2026 को।
News In Detail
दो पोस्ट पर एक ही व्यक्ति नहींं
परिवहन पर संपूर्ण अधिकार
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के दी मोर मार्डन को ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी लि. के आए फैसले और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-68(2) के तहत पुरुषोत्तम शर्मा राजस्थान रोडवेज के एमडी रहते हुए परिवहन आयुक्त के पद पर निष्पक्ष काम नहीं कर सकते। वह भी तब, जब राजस्थान रोडवेज सरकारी संस्था है और उसका राज्य की परिवहन गतिविधियों में सारभूत आर्थिक हित है।
मामला विचारणीय है क्योंकि
तब तक नहीं करेंगे परिवहन आयुक्त का काम
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