राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए आदेश : धौलपुर MLA शोभारानी कुशवाह के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द किया जाए
Mukesh Sharma | Dec 03, 2025, 20:53 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने धौलपुर से कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाह के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में चल रहे ट्रायल को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व के मामलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई केस नहीं बनता है।
Jaipur. राजस्थान हाई कोर्ट ने धौलपुर से कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाह के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश शोभारानी कुशवाह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
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एडवोकेट जया मित्रा ने बताया कि जनवरी, 2017 में भरतपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने सह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2022 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी में प्रसंज्ञान ले लिया। इस आदेश के खिलाफ एडीजे कोर्ट ने 12 मई, 2023 को रिवीजन भी खारिज कर दी।
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सीनियर एडवोकेट माधव मित्रा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता महिला है और विपक्षी पार्टी की विधायक हैं। वह न तो कंपनी से संबद्ध हैं, ना ही निदेशक मंडल में हैं। वह मात्र एक शेयर होल्डर है और उसका कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है।
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एडवोकेट मित्रा ने बताया कि कंपनी के खिलाफ छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी मामले दर्ज हुए थे, लेकिन किसी भी मामले में याचिकाकर्ता का नाम नाम नहीं था। उसके पास कंपनी के मात्र नौ हजार शेयर हैं।
मामले में शिकायतकर्ता के साथ कंपनी का समझौता हो चुका है। मामले एक आरोपी को 11 नवंबर, 2024 को बरी किया जा चुका है। विवाद निवेशक और कंपनी के बीच पूरी तरह से निजी और सिविल नेचर का है। ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई जारी रहना कानून का दुरुपयोग होगा।
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कोर्ट ने कहा है कि प्रार्थिया के खिलाफ पुलिस ने कोई चार्जशीट दायर नहीं की थी। वह मात्र एक शेयर होल्डर है, ना कि मैनेजमेंट का हिस्सा। शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच विवाद का निपटारा भी हो चुका है। मामले में सह आरोपी बरी हो चुका है।
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ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई जारी रहना अनुचित है। मामला वैसे भी सिविल प्रकृति का है। कोर्ट ने शोभारानी कुशवाह के खिलाफ एसीजेएम 2 भरतपुर के 18 अक्टूबर, 2022 के प्रसंज्ञान आदेश और एडीजे महिला उत्पीड़न केसेज, भरतपुर के 12 मई, 2023 के आदेश रद्द कर दिए हैं।
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रिवीजन हुई थी खारिज
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वह मात्र शेयर होल्डर
कोई अपराध नहीं बनता मित्रा ने कोर्ट को बताया कि अनुसंधान में भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जो याचिकाकर्ता को अपराध से जोड़ता हो। कंपनी का शेयर होल्डर होने से उस पर कोई अपराध नहीं बनता। न तो उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और ना ही 173-8 में उसके खिलाफ जांच लंबित रखी थी।
पंजाब व छत्तीसगढ़ में भी नहीं था नाम
समझौता ही हो चुका
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इसलिए रद्द हो मामला
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कार्रवाई जारी रहना अनुचित
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