अब स्टेनोग्राफर भर्ती में छूट को लेकर विवाद हाई कोर्ट पहुंचा, अदालत ने चयन बोर्ड से मांगा जवाब
Amit Baijnath Garg | Nov 06, 2025, 18:09 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में अब स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर विवाद राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बार शिकायत उम्र में छूट को लेकर की गई है। प्रदेश में कोई परीक्षा ऐसी नहीं रही, जिसमें कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ हो।
Jaipur. स्टेनोग्राफर भर्ती का विवाद भी राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 में पर्याप्त अभ्यर्थी होने के बावजूद भी पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट देने से जुड़े मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने गत 21 अक्टूबर को जारी चयन सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।
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जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। आदेश में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद बिना कोई आदेश जारी किए अपात्रों को पांच फीसदी की छूट दे दी है, जो कि विधिसम्मत नहीं है।
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याचिका में बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी, 2024 को स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसमें प्रावधान किया कि अभ्यर्थियों की 20 फीसदी गलतियों को स्वीकार किया जाएगा। वहीं यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे, तो पांच फीसदी की अलग से छूट दी जाएगी। कुछ अन्य छूट की भी पालना नहीं की जा रही है।
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इस मामले पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर कई शिकायतें भी सामने आई हैं। भर्ती विज्ञापन में भी नियम बदले गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद मार्क्स जारी किए जाने थे, लेकिन एक महीने के बाद भी मार्क्स जारी नहीं किए गए, जबकि एक सप्ताह में यह मार्क्स जारी होने चाहिए थे।
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गौरतलब है कि राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर लगातार शिकायतें देखने को मिल रही हैं। कभी उम्र में छूट की शिकायत मिल रही है, तो कभी अंकों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर शिकायत आ रही है। अधिकतर परीक्षाओं का हाल यही है। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो, जिसमें किसी प्रकार का विवाद न हुआ हो!
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एकल पीठ ने दिए आदेश
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यह है पूरा मामला
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अपात्रों को चयन सूची में शामिल किया याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड ने 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी की, जिसमें पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी होने के बावजूद भी बोर्ड ने पांच फीसदी की छूट देते हुए अपात्रों को चयन सूची में शामिल कर लिया। बोर्ड अब इस चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां दे रहा है। ऐसे में अपात्रों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए।
मार्क्स भी आउट नहीं किए
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परीक्षाओं को लेकर लगातार शिकायतें
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