एसआई भर्ती 2021: चयनित थानेदारों ने सरकार को दिया एफिडेविट, बोले-हम अग्निपरीक्षा से गुजरने को तैयार
Mukesh Sharma | Apr 10, 2026, 12:36 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार को एफिडेविट देकर भावनात्मक अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी से नहीं हटाया जाए। हम अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए किसी भी टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं।
News In Short
- एसआई भर्ती 2021 के चयनितों ने नौकरी से नहीं हटाने का चला आखिरी दांव।
- चयनित थानेदारों ने सरकार को एफिडेविट देकर नौकरी से नहीं हटाने का अनुरोध।
- अभ्यर्थी और परिजन बोले, ईमानदारी साबित करने के लिए कोई भी टेस्ट देने को तैयार।
- कोर्ट से भर्ती रद्द होने के बाद 750 से अधिक चयनित थानेदारों की नौकरी पर लटकी तलवार।
- यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाने की तैयारी।
News In Detail
ऐसे चैक कर सकते हैं हमारी ईमानदारी
दोषी मिलें तो कुर्क कर लें संपत्ति
जब अन्य भर्तियां जारी तो हमारी रद्द क्यों
सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल
सीएम को लिखा पत्र, कोर्ट आदेश की पालना कराएं
विवाद से भर्ती रद्द होने तक की कहानी
2023 में रिजल्ट और नियुक्तियां: तमाम विवादों के बावजूद जून 2023 में अंतिम परिणाम घोषित किए। चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। लगभग 750 अभ्यर्थी प्रोबेशन पर हैं।
SOG की जांच और गिरफ्तारियां: दिसंबर 2023 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद जांच तेज हुई। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने खुलासा किया कि पेपर RPSC के भीतर से ही लीक हुआ था।
जांच में अब तक करीब 140 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इनमें 69 से ज्यादा ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर और RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राइका और बाबूलाल कटारा भी शामिल थे।
28 अगस्त, 2025: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने पूरी भर्ती को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह भंग हो चुकी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब धांधली इतने बड़े पैमाने पर हो, तो दूध और पानी को अलग करना यानि दोषी और निर्दोष की छंटनी असंभव है।
सितंबर 2025: चयनित अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और हाई कोर्ट की डिविजन बेंच को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
4 अप्रेल 2026 डिवीजन बेंच का फैसला: राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा की अगुआई वाली डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए पूरी भर्ती को रद्द करने पर अंतिम मुहर लगा दी। कोर्ट ने इसे सिस्टम की विफलता करार दिया।
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