कोर्ट डेडलाइन पर चुनाव नहीं होने पर राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में मांगी माफी
Mukesh Sharma | May 26, 2026, 13:23 IST
Photograph: (the sootr)
राज्य चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। आयोग ने बताया कि सरकार से आवश्यक डाटा समय पर नहीं मिला, इसलिए 15 अप्रैल की डेडलाइन पर चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया।
News In Short
- राज्य चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में चुनाव में देरी को लेकर बिना शर्त माफी मांगी।
- आयोग ने कहा- सरकार से समय पर जरूरी डाटा नहीं मिला, इसलिए देरी हुई।
- आयोग ने साफ किया- कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना नहीं की है।
- राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया- 31 मई 2026 तक चुनाव कराने की डेडलाइन है।
- हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की अवमानना याचिका को किया खारिज।
News In Detail
चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा ने अदालत में पेश जवाब में कहा कि देरी के लिए आयोग सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है और न ही उसने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है।
अवमानना याचिका क्यों दायर हुई थी?
लेकिन इस आदेश के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम 22 अप्रैल तक तय कर दिया। इस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा ने अवमानना याचिका दायर करके कहा था कि आयोग के इस कार्यक्रम से साफ है कि निकाय चुनाव किसी भी हाल में 15 अप्रैल की समय सीमा में पूरे नहीं हो सकते हैं। उन्होंने इसे हाईकोर्ट की जानबूझकर की गई अवमानना बताया था।
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चुनाव आयोग ने क्या कहा?
आयोग ने यह भी कहा कि उसने समय सीमा बढ़ाने के लिए 15 अप्रैल से पहले ही अदालत में आवेदन दायर कर दिया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने आदेश की अवहेलना की। साथ ही, जिस पुराने केस का हवाला देकर अवमानना याचिका लगाई गई है, उसमें राज्य चुनाव आयोग पक्षकार भी नहीं था। आयोग को न तो नोटिस मिला था और न ही आदेश की प्रति, इसलिए आयोग पर अवमानना लागू नहीं होती।
सरकार ने क्या बताया कोर्ट को?
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
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